New GST Rates: 40 फीसदी के नए स्लैब में कौन-कौन से आइटम, देखें महंगे हुए सामानों की पूरी लिस्ट
New GST Rates जीएसटी परिषद ने sin and super luxury वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर से कर बढ़ा दिया है। पान मसाला तंबाकू उत्पाद सिगरेट और पेट्रोल पर 1200 सीसी और डीजल पर 1500 सीसी से बड़ी सभी कारों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों निजी उपयोग के लिए नौकाओं और विमानों तथा रेसिंग कारों पर 40 प्रतिशत शुल्क लगेगा।

नई दिल्ली। NEW GST Rate: जीएसटी परिषद ने बुधवार को सिन और लग्जरी की वस्तुओं (GST on sin and luxury goods) के लिए 40% का एक नया स्लैब बनाने को मंजूरी दे दी, जो कर ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। हालाँकि इसके कार्यान्वयन की तारीख बाद में घोषित की जाएगी, 5% और 18% के दो अन्य मुख्य स्लैब (new gst slabs) 22 सितंबर से लागू होंगे।
40% का सबसे ऊँचा स्लैब Sin और बड़े वाहनों सहित प्रीमियम वस्तुओं पर लगाया जाएगा, और उम्मीद है कि यह अंततः मौजूदा उपकर व्यवस्था की जगह ले लेगा। FM निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर दरों में बड़ी कटौती की घोषणा करते हुए कहा कि नई दो-स्तरीय प्रणाली आम आदमी पर बोझ कम करेगी।
किन वस्तुओं पर लगेगी 40 फीसदी GST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान कहा, "40% की वह विशेष दर भी प्रस्तावित की गई है, और इसे मंजूरी मिल गई है और यह केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, बिना निर्मित तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर लागू होगी।"
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उन्होंने आगे कहा, "सभी वस्तुएं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय शामिल हैं, कम दरों पर निर्दिष्ट को छोड़कर, सभी 40% के अंतर्गत कवर किए जाएंगे।"
- पेट्रोल के लिए 1,200 सीसी और डीजल के लिए 1,500 सीसी से बड़ी सभी कारें
- 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
- निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज
- पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी आदि
- चीनी या मीठा पदार्थ मिलाए हुए वातित जल
- सुगंधित पेय पदार्थ
- कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
इन सबके अलावा संशोधित ढांचे के तहत, अधिकतर खाद्य और कपड़ा उत्पादों (new gst rates list) पर पहले की अलग-अलग दरों की जगह एक समान 5% जीएसटी लगेगा। रेफ्रिजरेटर, बड़े टेलीविजन सेट और एयर-कंडीशनर जैसे रोज़मर्रा के घरेलू उपकरण अब 18% की दर के दायरे में आ जाएँगे, जिससे उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम होगा।
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