New GST Rates: तेल, साबुन, शैंपू से लेकर घी और क्रीम तक सबकुछ हुआ सस्ता, ये रही सस्ते हुए सामानों की पूरी लिस्ट
New GST Rates जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब सिर्फ दो ही स्लैब में जीएसटी दरें होंगी। 5 और 18 फीसदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी से छूट की घोषणा की - चाहे वह टर्म लाइफ यूलिप एंडोमेंट या पुनर्बीमा हो।

नई दिल्ली। GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 3 सितंबर को 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में दो स्तरीय स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत के विशेष टैक्स को मंजूरी दी गई। दिवाली ही नहीं नवरात्रि से पहले मोदी सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। तेल, साबुन और शैंपू से लेकर घी और क्रीम तक सबकुछ सस्ता हो गया है।
जीएसटी की नई टैक्स दरें (New GST Rates) 22 सितंबर से प्रभावी यानी लागू हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि GST की दरों को युक्तिसंगत बनाने पर सभी राज्यों ने सहमति दी है। रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी की दरों को कम किया गया है।
ये सामान हुए सस्ते
वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार, यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया और कुछ शर्तों के आधार पर तम्बाकू उत्पादों को छोड़कर, 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने उन वस्तुओं की सूची भी दी जो "मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं", जिन्हें 18 प्रतिशत की कर स्लैब में लाया गया है। इनमें शामिल हैं: एयर कंडीशनिंग मशीनें, सभी टीवी, बर्तन धोने की मशीनें, छोटी कारें और 300 सीसी से कम क्षमता वाली मोटर साइकिलें।
इन सामानों पर लगेगी 40 फीसदी GST
सीतारमण के अनुसार, 40 प्रतिशत की विशेष जीएसटी दर निम्नलिखित पर लगाई जाएगी
- पान मसाला
- तंबाकू उत्पाद
- सिगरेट
- अतिरिक्त चीनी युक्त वातित पेय
28% से 18% स्लैब में लाई गईं वस्तुएं
निम्नलिखित वस्तुओं को 28% से 18% स्लैब में लाया गया है:
- सीमेंट
- छोटी कारें और मोटरसाइकिलें जो 300 सीसी या उससे कम हैं
- बसें, ट्रक और एम्बुलेंस
- सभी ऑटो पार्ट्स पर 18 प्रतिशत की एक समान दर
- तिपहिया वाहन
मोटर साइकिल, टीवी और एयर कंडीशनिंग मशीन भी हुई सस्ती
वित्त मंत्री सीतारमण ने उन वस्तुओं की सूची भी दी जो "मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं", जिन्हें 18 प्रतिशत की कर स्लैब में लाया गया है। इनमें शामिल हैं: एयर कंडीशनिंग मशीनें, सभी टीवी, बर्तन धोने की मशीनें, छोटी कारें और 300 सीसी से कम क्षमता वाली मोटर साइकिलें।
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