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    GST Rate Cut: अमीरों को लगने वाला है झटका, हवाई यात्रा हो जाएगी महंगी? चुकानी होगी इतनी जीएसटी

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 12:54 PM (IST)

    GST Council Meeting आज यानी 3 सितंबर से जीएसटी काउंसिल की  56वीं बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक 4 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। जीएसटी के 12 और 28 फीसदी वाले स्लैब को खत्म किया जा सकता है। हवाई यात्रा महंगी (GST Rate Cut) हो सकती है।

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    GST Council Meeting: अमीरों को लगने वाला है झटका, हवाई यात्रा हो जाएगी महंगी? चुकानी होगी इतनी जीएसटी

    GST Council Meeting: GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग शुरू हो गई है। यह मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इस बैठक में जीएसटी दरों में कटौती के प्रस्ताव और सुधारों पर चर्चा होगी और यह तय किया जाएगा कि किन वस्तुओं पर कितनी जीएसटी लगेगी और किस वस्तु को किस स्लैब में रखा जाएगा।  जीएसटी सुधारों से बिजनेस क्लास और प्रीमियम क्लास में हवाई यात्रा महंगी (GST on Air Travel Tickets) हो सकती है, क्योंकि जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित वर्तमान 12% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है।

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    जीएसटी के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं को दो स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब में रखा जा सकता है। लेकिन लग्जरी वस्तुओं को इससे बाहर रखा जाएगा। लग्जरी वस्तुओं पर 40 फीसदी की जीएसटी लगाई जा सकती है। वर्तमान में जीएसटी के 4 स्लैब हैं। ये 5%, 12%, 18%, और 28% हैं। इनमें से 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म किया जा सकता है।

    महंगी होगी हवाई यात्रा?

    सूत्रों के अनुसार, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही इकोनॉमी क्लास के टिकटों पर कोई बदलाव नहीं होगा। वर्तमान में इकोनॉमी क्लास की टिकट पर 5% जीएसटी लगता है। प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस और प्रथम श्रेणी के टिकटों पर 12% जीएसटी लगता है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों के लिए लागू है।

    जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, मंत्री समूह (जीओएम) 12% और 28% की दरों को समाप्त करने और वस्तु-वार पुनर्वर्गीकरण (GST Rate Cut) के माध्यम से दो स्लैब में वस्तुओं को रखने की सिफारिश की है।

    इस समय हवाई टिकटों पर GST 5% या 12% लगाई जाती है। इसमें से 12 फीसदी बिजनेस क्लास वालों के लिए हैं। इसे 18 फीसदी वाले स्लैब में डाला जा सकता है। वहीं, इकोनॉमी क्लास पर पहले ही तरह 5 फीसदी जीएसटी ही रह सकती है। इसमें शायद कोई बदलाव ना किया जाए।

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