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    22 सितंबर बीत गया लेकिन सस्ती नहीं हुई बीड़ी, सिगरेट पर भी नहीं लागू हुआ New GST Rate; आखिर क्या है वजह?

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:37 PM (IST)

    22 सितंबर से New GST Rates लागू होने के बाद साबुन तेल ब्रेड और दूध जैसे कई उत्पादों के दाम कम हो गए। ज्यादातर वस्तुएं 5 फीसदी के स्लैब में आ गई हैं। हालांकि बीड़ी पर जीएसटी घटने के बावजूद नई दर लागू नहीं हुई है जबकि अन्य तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ गया है। तंबाकू उत्पादों पर पुरानी दरें 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी।

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    सस्ती नहीं हुई बीड़ी, सिगरेट पर भी नहीं लागू हुआ New GST Rates; क्या है वजह?

    नई दिल्ली। 22 सितंबर से New GST Rates लागू हो गए। साबुन, तेल निरमा से लेकर ब्रेड, दूध, घू और कपड़े तक सब कुछ सस्ता हो गया। रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली अधिकतर वस्तुएं 5 फीसदी के जीएसटी स्लैब में आ गई है। कुछ वस्तुएं 18 फीसदी के स्लैब में है। नवरात्र के पहले दिन से सरकार ने जनता को जीएसटी की नई दरों का तोहफा दिया। GST Rate Cut के बाद कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के दाम घटा भी दिए।

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    अमूल, मदर डेयरी, पतंजलि से लेकर बाटा, महिंद्रा, मारुति और टाटा जैसी कंपनियों ने अपने उत्पादों के दामों में कटौती की। अधिकतर चीजें सस्ती हो गई। लेकिन बीड़ी नहीं सस्ती हुई। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसले लिया गया था कि बीड़ी पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हो गई है। लेकिन 22 सितंबर से नया रेट लागू नहीं हुआ।

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    बीड़ी के अलावा अन्य तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी 28 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी हो गया है। लेकिन तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अभी न्यू जीएसटी रेट लागू नहीं हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पर न्यू जीएसटी रेट (New GST Rates) कब से लागू होंगे।

    क्यों तंबाकू प्रोडक्ट्स पर नहीं लागू हुआ New GST Rates?

    तंबाकू प्रोडक्ट्स पर सेस लगता है। सेस लगने के बाद इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स 50 फीसदी के पार चला जाता है। सेस हटाने से ये सस्ते हो जाएंगे। न्यू जीएसटी रेट्स में सिगरेट पर 40 तो तंबाकू पर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा। लेकिन 31 दिसंबर तक तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पुरानी दरों के अनुसार ही टैक्स लगता रहेगा।  

    2017 में जीएसटी लागू होने के साथ 5 सालों के लिए सेस भी लगाया गया था। 2022 में सेस को समाप्त करना था। लेकिन कोरोना काल की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई तो केंद्र ने कर्ज लेकर राज्यों को पैसा दिया था। उस कर्ज को भरने के लिए सेस के पीरियड को बढ़ा दिया गया था। अब यह 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इसी वजह से न्यू जीएसटी रेट्स इस पर नहीं लागू हुए हैं।

    अभी तंबाकू उत्पादों पर कितना GST और Cess लगता है?

    भारत में तंबाकू उत्पादों पर 28% की आधार दर से टैक्स लगता है, जो जीएसटी का सबसे ऊँचा स्लैब है। इसके अलावा, अधिकतर तंबाकू उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर (Cess) भी लगता है, जिसके परिणामस्वरूप देश में तंबाकू उत्पादों पर कुल मिलाकर सबसे भारी टैक्स बोझ पड़ता है।

    तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी की नई दरें। New GSR Rates on Tobacco Products

    56वीं जीएसटी परिषद ने तंबाकू और पान मसाला सहित हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी दर लगाने की सिफारिश को मंजूरी दी थी। इस पर अधिक जीएसटी लगाने का कारण खपत को और कम करना है। हालाँकि, तंबाकू उत्पादों पर New GST Rates को लागू करने की तारीख केंद्र सरकार द्वारा अपने क्षतिपूर्ति सेन लोन का निपटान ( compensation cess loans) करने तक स्थगित कर दी गई है।

    तंबाकू उत्पाद पर लगने वाला Old GST Rates
    क्रमांक तंबाकू उत्पाद जीएसटी रेट सेस
    1 सिगरेट (लंबाई-आधारित) 28% ₹1.05 – ₹4.17 प्रति स्टिक या 5% – 290% (मूल्यानुसार)
    2 तम्बाकू चबाना (जर्दा, गुटखा) 28% मूल्य का 142%
    3 सिगार और सिगारिलोस 28% मूल्य का 21% या प्रति 1,000 टुकड़ों पर ₹4,170
    4 धूम्रपान तम्बाकू (खुला) 28% मूल्य का 290%
    5 फ़िल्टर्ड / अनफ़िल्टर्ड बीड़ी 28% कोई उपकर नहीं (वर्तमान में)

    तंबाकू उत्पाद पर लगने वाला New GST Rates
    क्रमांक तंबाकू उत्पाद नई जीएसटी दर सेस
    1 सिगरेट (लंबाई-आधारित) 40% ₹1.05 – ₹4.17 प्रति स्टिक या 5% – 290% (मूल्यानुसार)
    2 तम्बाकू चबाना (जर्दा, गुटखा) 40% मूल्य का 142%
    3 सिगार और सिगारिलोस 40% मूल्य का 21% या प्रति 1,000 टुकड़ों पर ₹4,170
    4 धूम्रपान तम्बाकू (खुला) 40% मूल्य का 290%
    5 फ़िल्टर्ड / अनफ़िल्टर्ड बीड़ी 40% कोई उपकर नहीं (वर्तमान में)

    सिगरेट बीड़ी और तंबाकू पर लगते हैं इतने टैक्स

    भारत में तंबाकू को "सिन गुड" की कैटेगरी में रखा गया है और इसलिए इस पर कई तरह के टैक्स लगते हैं, जिनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD), वस्तु एवं सेवा टैक्स (GST), और क्षतिपूर्ति सेस (Compensation Cess) शामिल हैं। तंबाकू की बिक्री से प्राप्त राजस्व भारत सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

    विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, तंबाकू उत्पादों पर कुल टैक्स का बोझ खुदरा मूल्य का कम से कम 75% होना चाहिए ताकि खपत को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित किया जा सके। भारत में तंबाकू पर कुल टैक्स अभी भी इस अनुशंसित स्तर से कम है, जिससे जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नीति अधिवक्ताओं द्वारा टैक्स में वृद्धि की मांग की जा रही है।

    पान, गुटखा, चबाने वाले तंबाकू पर सेस और जीएसटी रेट

    क्रमांक तंबाकू और तंबाकू उत्पाद तंबाकू GST दर तंबाकू GST दर सेस सहित
    1 अनिर्मित तम्बाकू (चूने की नली के बिना) - ब्रांड नाम सहित 28% 71%
    2 ब्रांड नाम वाला अनिर्मित तम्बाकू 28% 65%
    3 ब्रांड नाम वाला तम्बाकू कचरा 28% 61%
    4 चबाने वाला तंबाकू (चूने की नली के बिना) 28% 160%
    5 चबाने वाला तंबाकू (चूने की नली के साथ) 28% 142%
    6 फ़िल्टर खैनी 28% 160%
    7 जर्दा सुगंधित तंबाकू 28% 160%
    8 पान मसाला युक्त तम्बाकू 'गुटखा' 28% 204%

    सिगरेट पर लगने वाली ड्यूटी और सेस

    क्रमांक सिगरेट उत्पाद शुल्क NCCD सेस
    1 65 मिमी तक की लंबाई वाली सिगरेट ₹5 ₹230 5% + ₹2,076
    2 सिगरेट 65 मिमी – 70 मिमी ₹5 ₹290 5% + ₹3,668*
    3 65 मिमी तक की सिगरेट को फ़िल्टर करें** ₹5 ₹510 5% + ₹2,076
    4 फ़िल्टर सिगरेट 65 मिमी – 70 मिमी** ₹5 ₹510 5% + ₹2,747
    5 फ़िल्टर सिगरेट 70 मिमी – 75 मिमी** ₹5 ₹630 5% + ₹3,668
    6 तम्बाकू युक्त अन्य सिगरेट ₹10 ₹850 36% + ₹4,170
    7 तंबाकू के विकल्प वाली सिगरेट ₹5 ₹690 ₹4,006

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