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    IRDAI और स्वास्थ्य बीमा प्रदाता साथ में कर रहें हैं काम,100% जल्द से जल्द कैशलेस क्लेम सेटलमेंट करना है लक्ष्य

    By AgencyEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Wed, 06 Sep 2023 09:16 PM (IST)

    बीमा उद्योग नियामक IRDAI ने आज घोषणा की कि वह चिकित्सा दावों के जल्द से जल्द 100% कैशलेस सेटलमेंट के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं के साथ काम कर रहा है। आपको वर्तमान में कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया काफी थकाऊ है और बीमा कंपनियां उपभोग्य सामग्रियों और अन्य मदों के नाम पर कुल बिलिंग से 10 प्रतिशत या उससे अधिक काट लेती हैं।

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    वर्तमान में बीमा कंपनियां आपूर्ति और अन्य वस्तुओं के कुल बिल का 10 प्रतिशत या अधिक काट लेती हैं।

    नई दिल्ली, एजेंसी: स्वास्थ्य बीमा लेने वालों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI ने आज कहा कि वो जल्द से जल्द चिकित्सा व्यय दावों का 100 प्रतिशत कैशलेस निपटान सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं के साथ काम कर रहा है।

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    वर्तमान में क्या होती है परेशानी?

    वर्तमान में, कैशलेस प्रक्रिया काफी बोझिल है, और बीमा कंपनियां आपूर्ति और अन्य वस्तुओं के कुल बिल का 10 प्रतिशत या अधिक काट लेती हैं।

    इसके अलावा, अधिकांश अस्पताल किसी न किसी बहाने का हवाला देते हुए कैशलेस एडमिशन की अनुमति नहीं देते हैं, भले ही बीमा ऐसी सुविधा देता हो।

    IRDAI के अध्यक्ष देबाशीष पांडा ने कहा कि

    नियामक जल्द से जल्द 100 प्रतिशत कैशलेस दावा निपटान शुरू करने के लिए स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और बीमा परिषद के साथ काम कर रहा है।

    ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को शामिल करने की कोशिश

    देबाशीष पांडा ने बताया कि आईआरडीएआई नेशल हेल्थ एक्सचेंज में अधिक अस्पतालों को शामिल करने के लिए बीमा परिषद और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रहा है।

    बुजुर्गों का भी रखा जा रहा है ख्याल

    पांडा ने कहा कि नियामक बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा के बेहतर और किफायती मूल्य निर्धारण की सुविधा के लिए बीमाकर्ताओं के साथ काम कर रहा है, जो अब गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि मौजूदा मूल्य निर्धारण मेडिक्लेम पॉलिसियों को अधिकांश बुजुर्गों की पहुंच से बाहर कर देता है।

    IRDAI को जानिए

    भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक नियामक संस्था है जिसे पॉलिसीधारक के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। यह बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित और देखता भी है।

    IRDAI के उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा और पुनर्बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित और बढ़ावा देना, शीघ्र दावा निपटान सुनिश्चित करना और बीमा धोखाधड़ी और अन्य कदाचार को रोकना, बीमा बाजारों के मानकों को बेहतर बनाना और स्थापित विनियामक मानकों को अप्रभावी ढंग से लागू किए जाने पर कार्रवाई करना है।