Income tax return: आईटीआर फाइल करने के बाद कैसे बदलें अपना बैंक अकाउंट डिटेल, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
आप केवल 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा कर सकते हैं। रिफंड प्राप्त करने के लिए करदाता को आईटीआर दाखिल करते समय अपना बैंक खाता नंबर प्रदान करना होगा। ऐसे में अगर आपने आईटीआर गलत बैंक अकाउंट डिटेल के साथ फाइल किया है तो आप इसे इन तरीके से आसानी से बदल सकते हैं। जानिए क्या है पूरा प्रॉसेस।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: वित्त वर्ष 23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। आप 31 जुलाई 2023 तक ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं। टैक्सपेयर को रिफंड लेने के लिए आईटीआर दाखिल करते समय अपना बैंक खाता नंबर जोड़ना जरूरी होता है।
अगर आपने गलत बैंक अकाउंट डिटेल दिया है तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको घबराने की जरुरत नहीं है आयकल विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के बाद बैंक और व्यक्तिगत विवरण को संपादित/बदलने का विकल्प भी दिया है। जिसका मतलब है आप इन गलतियों को सुधार सकते हैं।
कैसे बदले बैंक अकाउंट की डिटेल?
आपको रिफंड री-इश्यू का विकल्प चुनने के बाद सही बैंक खाता नंबर जमा करना होगा। जिसके बाद आपका रिफंड मिल जाएगा। चिलिए जानते हैं कि रिफंड री-इश्यू का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस:
- सबसे पहले आप आयकर वेबसाइट पर लॉग इन कर लें।
- 'सेवाएं' पर जाएं और 'रिफंड री-इश्यू' का ऑप्शन चुन लें।
- इसके बाद ‘Create Refund Re-issue Request’ को सलेक्ट करें।
- फिर उस रिकॉर्ड का चयन करें जिसके लिए धनवापसी का अनुरोध पुनः जारी किया जाना है।
- इसके बाद मान्य/सत्यापित और ईवीसी सक्षम स्थिति वाले सभी पूर्व-मान्य बैंक खाते प्रदर्शित हो जाएंगें। इसके बाद बैंक खाते का चयन करें जहां आपको रिफंड चाहिए। यदि करदाताओं के पास कोई पूर्व-सत्यापित बैंक खाता नहीं है, तो उन्हें पूर्व-सत्यापित बैंक खाता स्क्रीन पर निर्देशित किया जाता है।
- इस स्क्रीन में, करदाता को उस बैंक खाते के सभी प्रासंगिक विवरण दर्ज करने चाहिए जहां वे रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं और अनुरोध सबमिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए 'प्री-वैलिडेट' बटन पर क्लिक करें।
- इस खाते को संबंधित बैंक द्वारा पूर्व-सत्यापित किए जाने के बाद, बैंक खाते को स्वचालित रूप से रिफंड पुनः जारी करने के लिए विचार किया जाएगा। यह खाता अब ई-फाइलिंग पोर्टल में पूर्व-सत्यापित बैंक खातों के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाएगा।
इसके अलावा टैक्सपेयर, आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से टैक्स रिफंड की स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं और फिर 'टैक्स रिफंड की स्थिति' टैब पर जा सकते हैं।
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