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    फसल, फल और कृषि उपकरण, 12 से 5% GST स्लैब में आए ये सामान, किसानों के लिए अब कम होगी खेती की लागत

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:35 AM (IST)

    22 सितंबर 2025 से खेती-किसानी से जुड़े कई सामानों पर जीएसटी की दरें कम हो चुकी हैं। इनमें ट्रैक्टर कीटनाशक मछली पालन शहद और तेंदू पत्ता समेत कई सामान व उत्पाद हैं जिन पर टैक्स की दरें 12 फीसदी से घटकर 5 प्रतिशत हो चुकी हैं। टैक्स की दरों में इस कटौती से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और खेती की लागत कम होगी।

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    कृषि उपकरण और खेती-किसानी से जुड़े अन्य सामानों पर जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हो गई हैं।

    नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें (GST New Rates) आज, 22 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं और रोजमर्रा के सैंकड़ों सामान सस्ते हो गए हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देश की 125 करोड़ की आबादी को बड़ी राहत दी है। खास बात है कि सरकार ने खेती-किसानी से जुड़े सामानों (New GST Rates on Agri Products) पर भी टैक्स की दरों को कम किया है। सरकार का कहना है कि जीएसटी की नई दरें कृषि और डेयरी क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का प्रतीक हैं।

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    जीएसटी सुधारों का प्रभाव छोटे और मध्यम किसानों पर व्यापक रूप से दिखाई देगा। क्योंकि, कृषि मशीनरी और सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों पर कम जीएसटी से खेती की लागत कम होगी और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। आइये आपको बताते हैं नई जीएसटी दरें लागू होने से किसानों को कितना फायदा होगा।

    ट्रैक्टर से कीटनाशक तक कई सामान

    कृषि उपकरण: ट्रैक्टर, पावर टिलर, पेड्डी ट्रांसप्लांटर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील समेत अन्य कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरों को 12 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

    उर्वरक: अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड: जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।

    जैव-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व: 12 जैव-कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व: जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।

    फल, सब्ज़ियां और फूड प्रोसेसिंग: तैयार/संरक्षित सब्ज़ियाँ, फल, मेवे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।

    डेयरी सेक्टर: दूध और पनीर पर जीरो जीएसटी, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्युमीनियम) पर अब 12% की बजाय 5% कर लगेगा।

    जलीय कृषि: 'तैयार या संरक्षित मछली' पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

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    शहद: प्राकृतिक शहद पर जीएसटी कम किया गया है, जिससे मधुमक्खी पालन करने वाले किसान, आदिवासी समुदायों और ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। शहद पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

    सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण: सोलर एनर्जी से चलने वाले उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

    तेंदू पत्ता: जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। चूँकि, तेंदू पत्ता ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों और आदिवासियों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए इस कटौती से इन राज्यों में आजीविका को बल मिलेगा।

    सोर्स: PIB