GST Council 56th Meeting: कहां और कितने बजे शुरू होगी जीएसटी परिषद की बैठक, कौन-कौन होगा शामिल, ये रहेगा बड़ा एजेंडा
नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक (GST Council 56th Meeting) 3 सितंबर से शुरू हो रही है। इस बैठक में टैक्स स्लैब में बदलाव पर फैसला होने की संभावना है जहाँ 12 और 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब को खत्म किया जा सकता है। इससे टूथपेस्ट शैंपू इलेक्ट्रॉनिक्स और कार-बाइक जैसे उत्पाद सस्ते हो सकते हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद (GST Council 56th Meeting) की दो दिवसीय बैठक आज बुधवार 3 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इस बैठक टैक्स स्लैब में बदलाव पर फैसला लिया जा सकता है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत नए सुधारों को अक्टूबर की शुरुआत तक लागू करने की डेडलाइन के करीब पहुँच रही है।
आइए जानते हैं आज से शुरू होने जा रही इस बैठक से जुड़ी बड़ी बातें।
कहां होगी बैठक
जीएसटी परिषद की ये 56वीं बैठक होगी, जो कि आज 11 बजे से शुरू होगी। ये मीटिंग नई दिल्ली में होगी और नई दिल्ली में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक आम तौर पर विज्ञान भवन में होती है। कल 4 सितंबर को इस बैठक का समापन होगा।
क्या है जीएसटी काउंसिल
जीएसटी परिषद जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत टैक्स रेट्स, छूटों और अनुपालन उपायों पर फैसला लेने के लिए जिम्मेदार है।
क्या हो सकते हैं बड़े ऐलान
मौजूदा जीएसटी स्लैब में बदलाव 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में होने वाली सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है। काउसिंल द्वारा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से समाप्त करके जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किए जाने की उम्मीद है। इससे 12 फीसदी वाले ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं 5 फीसदी और 28 फीसदी वाली वस्तुएं और सेवाएं 18 फीसदी वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगी।
क्या सस्ता हो सकता है
जीएसटी टैक्स रेट में बदलाव से टूथपेस्ट, शैंपू और टैल्कम पाउडर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें टेलीविजन और एयर कंडीशनर शामिल हैं और कार-बाइक सस्ते हो सकते हैं। वहीं बहुत कम चीजें ऐसी हैं, जिन पर टैक्स रेट बढ़ सकता है और वे इससे महंगी होंगी। इनमें फ्लाइट टिकट शामिल है।
कौन-कौन है जीएसटी काउंसिल में शामिल
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। 33 सदस्यीय परिषद के अन्य प्रमुख सदस्यों में केंद्रीय राज्य मंत्री, अतिरिक्त सचिव और सीबीईसी के अध्यक्ष शामिल हैं। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ-साथ केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
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इस टैक्स पर कोई राहत नहीं
इसके अलावा, जीएसटी परिषद द्वारा तंबाकू और अन्य लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे 'सिन' उत्पादों के लिए 40 प्रतिशत टैक्स को जारी रखने की उम्मीद है।
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