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    देशभर के दुकानदार ध्यान दें! सरकार कर रही है GST के नए रेट्स की निगरानी, ग्राहकों को नहीं दिया फायदा, तो...

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:35 PM (IST)

    GST Compliance केंद्र सरकार नई जीएसटी दरों के लागू होने के बाद उनकी निगरानी भी कर रही है। अगर अगर कोई कंपनी या दुकानदार ग्राहकों को जीएसटी दरों का लाभ नहीं देता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्ती दिखा सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है और ग्राहकों की शिकायत के आधार पर भी कार्रवाई कर सकता है।

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    केंद्र सरकार नई जीएसटी दरों की कर रही है निगरानी

    नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें (GST New Rates) 22 सितंबर 2025 यानी आज से लागू हो गई हैं। इसके साथ ही रोजमर्रा की सैंकड़ों चीजें सस्ती हो चुकी हैं और पहले से कम दाम पर मिल रही है। अगर कोई कंपनी या दुकानदार, ग्राहकों को जीएसटी दरों का लाभ नहीं देता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्ती दिखा सकती है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर या स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है।

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    सूत्रों ने कहा, "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान केंद्रीय प्राधिकरण को एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने का अधिकार देते हैं।"

    क्या है CCPA कानून?

    CCPA (सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी) की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत की गई है और यह 24 जुलाई 2020 से लागू है। इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन की रक्षा व निगरानी करना है।

    -उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना और लागू करना, तथा इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकना है।

    -अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न हो।

    -यह सुनिश्चित करना कि किसी भी वस्तु या सेवा का कोई झूठा या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।

    कैसे करें सरकार से शिकायत

    यदि किसी ग्राहक को यह लगता है कि उसे किसी प्रोडक्ट पर नई जीएसटी दरों का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो वह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पर शिकायत कर सकता है।

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    बता दें कि आज, 22 सितंबर 2025 से देशभर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत 5 व 18 फीसदी के दो ही टैक्स स्लैब हैं। इसके अलावा, कुछ सामानों पर जीएसटी की दरें जीरो होंगी। इस फैसले से देश की 125 करोड़ आबादी को बड़ा लाभ मिलेगा।