Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिल के साथ सर्विस चार्ज वसूलना पड़ा महंगा, दिल्ली के पांच रेस्टोरेंट पर CCPA ने लिया तगड़ा एक्शन

    Updated: Tue, 29 Apr 2025 09:52 PM (IST)

    रेस्टोरेंट और होटलों को अब सर्विस चार्ज के नाम पर मोटी वसूली महंगी पड़ सकती है। दरअसल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मंगलवार को स्वत संज्ञान लेते हुए ऐसे पांच रेस्तरां को कार्रवाई के दायरे में लाया है जो ग्राहकों से अनुचित तरीके से सेवा शुल्क वसूल रहे थे। ये सभी दिल्ली के थे।

    Hero Image
    बिल के साथ सर्विस चार्ज वसूलना पड़ा महंगा। (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। रेस्तरां और होटलों को ग्राहकों के खाने के बिल के साथ सर्विस टैक्स एवं टिप्स आदि के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूलना महंगा पड़ सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए ऐसे पांच रेस्तरां को कार्रवाई के दायरे में लाया है, जो ग्राहकों से अनुचित तरीके से सेवा शुल्क वसूल रहे थे। इनमें मखना डेली, जीरो कोर्टयार्ड, कैसल बारबेक्यू, चायोस एवं फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी दिल्ली के हैं। प्राधिकरण ने इन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नोटिस दिया है एवं तत्काल प्रभाव से सेवा शुल्क की राशि वापस करने का निर्देश दिया है। सीसीपीए ने तीन वर्ष पहले होटलों और रेस्तरां में सेवा शुल्क के नाम पर अतिरिक्त वसूली पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया है कि होटल या रेस्तरां में खाने वाले उपभोक्ताओं को उनके बिल में कोई अन्य शुल्क नहीं जोड़ा जा सकता है।

    दिल्ली HC ने एक रेस्तरां पर लगाया था लाखों का जुर्माना

    दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 28 मार्च 2025 को एक ऐसे ही मामले में सीसीपीए के निर्देशों को बरकरार रखा और दोषी रेस्तरां पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया था। इसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर लगातार ऐसी शिकायतें आने लगीं। ग्राहकों ने आरोप लगाया कि कुछ रेस्तरां उपभोक्ताओं से पूर्व सहमति लिए बिना अनिवार्य सेवा शुल्क लेना जारी रखे हैं। इससे उपभोक्ता अधिकारों का हनन हो रहा है। इन शिकायतों के आधार पर सीसीपीए ने स्वत: संज्ञान लिया।

    कोई रेस्टोरेंट नहीं लगाएगा सर्विस टैक्स

    • सीसीपीए के जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां भोजन बिल में अपने-आप या गलती से सेवा शुल्क नहीं लगाएगा। अन्य तरीके से भी अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी। ग्राहकों को इसके लिए कोई मजबूर भी नहीं किया जाएगा।
    • होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को यह भी नहीं बताएगा कि वह अपनी मर्जी या वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त भुगतान करे। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अपनी इच्छा से सेवा शुल्क देने या न देने के आधार पर उपभोक्ताओं के प्रवेश का प्रविधान करना भी कार्रवाई के दायरे में आएगा।
    • साथ ही सेवा शुल्क को भोजन बिल के साथ जोड़ने के बाद कुल राशि पर जीएसटी लगाकर नहीं वसूला जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य होटलों और रेस्टोरेंटों में विभिन्न सेवाओं के नाम पर उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले अनुचित दबाव को खत्म करना है।

    यह भी पढ़ें: खाने में एनालॉग पनीर के इस्तेमाल की देनी होगी जानकारी, रेस्तरां और होटलों पर कड़ाई का सरकार बना रही प्लान