EPF Account: जॉब छोड़ने के बाद EPFO में एग्जिट डेट अपडेट करना न भूलें, यहां जानें स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस
EPF Account अगर आप भी अपनी जॉब को चेंज करने वाले हैं या फिर हाल ही में नौकरी को बदला है तो आपको अपने ईपीएफ अकाउंट में जल्द ही बदलाव करना है। जब भी कोई व्यक्ति नौकरी या जॉब बदलते हैं तब आपको अपने पीएफ अकाउंट में जाकर नौकरी छोड़ने की तारीख को अपडेट करना होता है। आइए जानते हैं कि आप पीएफ अकाउंट को कैसे अपडेट कर सकते हैं?

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आपने भी हाल ही में नौकरी बदली है या फिर बदलने वाले है तो आपको बता दें कि आप जब भी कोई नौकरी बदलते हैं तब आपको उसकी जानकारी अपने पीएफ अकाउंट में दर्ज करना होता है। अगर आप परेशान है कि आप किस तरह कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अकाउंट में एग्जिट डेट को अपडेट करें तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफओ साइट पर अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ही इनकी डेट को अपडेट कर सकते हैं।
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी किसी दूसरी कंपनी में जॉब करने वाला है तो उसे अपने पिछले कंपनी के पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करना होता है। इसके लिए उसे नई कंपनी में सदस्य के रूप में नामांकन करना जरूरी होता है।
इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि निकाय द्वारा एक ट्वीट किया गया है। इसमें बताया गया है कि आप किस तरह अपने पीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट को अपडेट कर सकते हैं।
कैसे करें एग्जिट डेट को अपडेट
आइए, जानते हैं कि आपको किस तरह ईपीएफ पोर्टल पर एग्जिट डेट अपडेट कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस क्या है?
- आपको सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना है।
- इसके बाद आपको यूएएन और पासवर्ड दर्ज करने का बाद लॉग इन करना है।
- अब आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना है और 'मार्क एग्जिट' को सिलेक्ट करना है।
- अब आप ड्रॉपडाउन की लिस्ट में अपना सही पीएफ अकाउंट नंबर को चुन सकते हैं।
- अब आपको एग्जिट डेट की तारीख और एग्जिट डेट के कारण को दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है।
- अब आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इस पर आपको ओटीपी मिलेगा। आप अपना ओटीपी दर्ज करें।
- इसके बाद आपको चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, वहां 'अपडेट' पर क्लिक करें और फिर 'ओके' पर क्लिक करें।
दो महीने के भीतर करें डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट
आपको नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं। निधि निकाय का सिस्टम आपके एग्जिट डेट की जांच करता है। इसमें चेक किया जाता है कि पिछले दो महीनों में आपके नियोक्ता द्वारा कोई योगदान किया गया है या नहीं। अगर कंपनी कोई योगदान नहीं दिया गया है तो यह आपको पीएफ यूएएन पोर्टल में एग्जिट डेट को अपडेट करने की परमिशन देता है।
आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत ईपीएफ उच्च पेंशन की आवेदन की तारीख खत्म हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2023 तय की गई है।
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