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    बिल्डर नहीं दे सकता सुपर एरिया के नाम पर धोखा, घर देने में करे आना-कानी तो यहां करें शिकायत, मिलेगा समाधान

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Sun, 18 Jun 2023 11:30 AM (IST)

    अगर आप कभी घर का पोजेशन लेते हैं बिल्डर आपको घर बेचते वक्त किए वादे के मुताबिक घर ना दे तो आप घबराएं नहीं आज हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देंगे जिसे आप ग्राहक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

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    Builder cannot cheat in the name of super area, complain to RERA

    नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: हर व्यक्ति का सपना अपने आशियाना का होता है। ऐसे में लोग अब घर बनवाने से ज्यादा आसान बिल्डर से घर या फ्लैट लेने समझते हैं। बिल्डर भी इस बात का फायदा उठा कर आपको घर बेचने के चक्कर में एक के बढ़कर एक वादे करता है लेकिन जब घर के मालिक को पोजेशन मिलता है तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है।

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    अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कोई व्यक्ति बिल्डर से फ्लैट लेने में धोखा खाया है या फिर पोजेशन मिलने पर फंस गया है तो निराश ना हो। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए।

    घर पाने की खुशी में अकसर लोग कुछ सावधानियां बरतनी भूल जाते हैं और बिल्डर के हिडन या एडिशनल चार्ज और सुपर एरिया के नाम पर रकम वसूलने की बातों पर ध्यान नहीं रखते।

    कहां करें शिकायत?

    अगर वादे के मुताबिक बिल्डर आपको घर बनाकर नहीं देता है तो आप बिल्डर के खिलाफ, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें कि रेरा को साल 2016 में रियल एस्टेट में हर तरह की गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। रेरा के प्रावधानों के तहत कस्टमर को पैसा वापस मिलता है। रेरा आपको आपका हक दिलाता है।

    कस्टमर को कब्जा भी दिलाता है रेरा

    आपको बता दें कि घर का कब्जा दिलाने में घर खरीदार को रेरा कब्जा भी दिलवाता है। कस्टमर रेरा के पास अपने प्लॉट, अपार्टमेंट या कॉमन एरिया के अधिकार के लिए जा सकता है।

    अगर कब्जा मिलने के आगमी पांच साल तक उस प्रॉपर्टी में कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आती है तो इस स्थिति में बिल्डर को 30 दिनों के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उसे ठीक करना होता है।

    सुपर एरिया के नाम पर बिल्डर नहीं बना पाएगा बेवकूफ

    आपको बता दें कि बिल्डर को आपको फ्लैट या अपार्टमेंट का साइज कारपेट एरिया के हिसाब से बताना चाहिए ना कि सुपर एरिया या फिर सुपर बिल्ड अप एरिया इत्यादि। रेरा ग्राहकों को यह अधिकार देता है कि अगर बिल्डर ऐसा नहीं करता है तो आप रेरा के पास जा सकते हैं।

    ऐसे करें रेरा में शिकायत

    • अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आपको रेरा की वेबसाइट पर जाना होगा।
    • वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद आपको कंप्लेंट ऑप्शन पर क्लिक कर मामूली शुक्ल देकर अपने कंप्लेंट और एग्रीमेंट की PDF अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
    • आपको बता दें कि यह शुल्क अलग-अलग राज्य में 2 से 2.5 हजार रुपये तक होती है।
    • इसके बाद आपकी शिकायत की जांच रेरा अथॉरिटी करेगी।
    • अगर यह साबित होता है कि बिल्डर ने एग्रीमेंट की शर्तों के हिसाब से काम नहीं किया तो रेरा उस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

     

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