SBI फ्रॉड केस में अनिल अंबानी को झटका, कंपनी के ₹1.50 वाले शेयर पर दिख सकता है असर, बॉम्बे HC ने ऐसा क्या कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को फ्रॉड के तौर पर क्लासीफाइड किया गया था। इससे भारतीय स्टेट बैंक को 2929 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ।

नई दिल्ली। मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी (Anil Ambani Plea) को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल अंबानी की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI Fraud Case) के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को फ्रॉड के तौर पर क्लासीफाइड किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की बेंच ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है।
दरअसल, एसबीआई ने पिछले साल इन खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा था और आरोप लगाया था कि इन खातों में उसके द्वारा दिए गए लोन की शर्तों का उल्लंघन करके लेन-देन व पैसों की हेराफेरी की गई। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि इससे भारतीय स्टेट बैंक को 2,929 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है।
बैंक ऑफ इंडिया ने भी लिया था एक्शन
एसबीआई के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने भी प्रमोटर अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस टेलीकॉम के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया था। इस मामले में अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तर्क दिया कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया क्योंकि उसने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अनिल अंबानी ने अपनी याचिका में दावा किया कि कुछ दस्तावेज़, जिनके आधार पर वर्गीकरण आदेश पारित किए गए थे, उन्हें शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे और छह महीने बाद ही दिए गए।
शेयरों पर दिख सकता है असर
बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले का रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयरों पर 6 अक्तूबर, सोमवार को असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, 3 अक्तूबर को कंपनी के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 1.45 रुपये पर बंद हुए। इस शेयर ने निवेशकों का काफी नुकसान कराया है, क्योंकि एक समय रिलायंस कम्युनिकेशन के एक स्टॉक की कीमत 844 रुपये थी।
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