यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एक अप्रैल से बिना आइडी प्रूफ नहीं करें रेल का सफर
रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू करने की योजना बना रही है। एक अप्रैल से अब यात्रियों को सफर के दौरान पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। ...और पढ़ें

पटना [जेएनएन]। रेल का सफर करने के लिए अब आपको सफर के दौरान हर तरह के टिकट के साथ ही पहचान पत्र साथ रखना जरूरी होगा। एक अप्रैल से रेलवे के नियम में यह बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जानकारी नहीं रहने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
रेलवे एक अप्रैल से इस नए नियम को लागू करने का मन बना रही है।रेलवे ने ट्रेन में सफर के दौरान हर तरह के टिकट पर पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और सफर के दौरान जुर्माना देना पड़ सकता है। बिना पहचान पत्र के आपको बेटिकट माना जाएगा।
इस नियम के मुताबिक अगर जनरल या फिर प्लेटफॉर्म टिकट होने पर आप अपना पहचान पत्र नहीं दिखाते हैं तो आप बेटिकट माने जाएंगे और आपको जुर्माना देना होगा। इसके लिए रेलवे अपने विभागों और जोन कार्यालयों से सुझाव मांग रही है। इस प्रस्ताव के लिए देश के सभी 16 जोन के मुख्य वाणिज्य मैनेजर व उनके अधीनस्थ आने वाले मंडल से सुझाव मांगा जा रहा है।
अभी के नियम के मुताबिक ई-टिकट के लिए पहचान पत्र दिखना अनिवार्य होता है। जबकि रेलवे काउंटर से टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट की जांच टीटीई नहीं करते हैं, लेकिन एक अप्रैल से आपको सफर के दौरान आइडीप्रूफ दिखाना अनिवार्य होगा।
पहचान पत्र क्यों जरूरी
इंदौर-पटना ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने इस बात पर गौर किया कि समान उम्र होने पर काउंटर टिकट की मदद से कोई भी यात्री किसी के नाम से यात्रा कर लेता है, जो सफर कर रहे बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। इसलिए रेलवे का मानना है कि किसी भी श्रेणी के यात्रा टिकट के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य किया जाए।
कौन-कौन से पहचान पत्र रेलवे द्वारा मान्य
सफर के दौरान आप अपने पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, मतदाता पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 10 पहचान पत्र मान्य होगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह होगी कि इन सबके अलावे और किसी भी पहचान पत्र की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी।

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