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    बिहार में डोमिसाइल नीति लागू: TRE-4 और TRE-5 से होने वाली शिक्षकों की बहाली में 85% आरक्षण

    Updated: Tue, 05 Aug 2025 01:11 PM (IST)

    मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ में बताया कि बिहार में जातीय तौर पर 50 प्रतिशत और आर्थिक रूपनसे कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है 10% है। इसके बाद बची 40 प्रतिशत अनारक्षित (सामान्य) सीटों में 35 प्रतिशत सीट बिहार मूल की महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी हैं।

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    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग के अधीन अध्यापक नियुक्तियों में 98 प्रतिशत सीट बिहार के लोगों के आरक्षित होंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की मंजूरी दे दी। आज की बैठक में 36 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 

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    मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ में बताया कि बिहार में जातीय तौर पर 50 प्रतिशत और आर्थिक रूपनसे कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है 10% है। इसके बाद बची 40 प्रतिशत अनारक्षित (सामान्य) सीटों में 35 प्रतिशत सीट बिहार मूल की महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी हैं। अब फिर से नियमावली में संशोधन कर 40 प्रतिशत अनारक्षित (सामान्य) सीटों के बचे 65 प्रतिशत सीटों में से 40 प्रतिशत सीट उनके लिए आरक्षित कर दी गई जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं किसी भी बोर्ड से पास की हो।

    इस तरह अब  40 प्रतिशत अनारक्षित (सामान्य) सीटों में अब मात्र 15 प्रतिशत सीटे बच जाएंगी जिनपर बिहार और बिहार के बाहर के सामान्य वर्ग के पुरुष महिला आवेदनकर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 10 से 15 परसेंट करीब 10 से 15% बिहार के बाहर के लोगों का आवेदन मान लिया जाए तो प्रतिशत सीटों पर बिहार के लोग आवेदन करेंगे और बहाल भी होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह बिहार में शिक्षक बहाली में इस तरह बिहार की शिक्षक बहाली में 85 प्रतिशत सीट पर डोमिसाइल नीति लागू हो गई।

    हर विधानसभा में अब डिजिटल लाइब्रेरी

    नीतीश कुमार की सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के हक में बड़ा निर्णय लिया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की स्वीकृति दी गई इस परियोजना पर 94.50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में विद्यार्थियों की उन्नत शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम से लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा जिसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित कर विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा दी जाएगी। डिजीटल लाइब्रेरी में जेई,नीट क्लेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्स मैटेरियल भी उपलब्ध होंगे।

    मंत्रिमंडल ने टाउनशिप नियमावली स्वीकृत की

    आज की बैठक में मंत्रिमंडल ने टाउनशिप नियमावली गठन का प्रस्तावित स्वीकृत किया है। जिसके तहत लैंड पूल के आधार पर टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा इसमें कितने भाग में सड़क होगी कितने में पार्क होगी कितने में पार्किंग होगी कितने में खेल मैदान होंगे इन तमाम तथ्यों को शामिल किया गया है।

    मानदेय में बढ़ोतरी

    मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणी के कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक देश का मानदेय बढ़ाया गया है। इसे ₹16000 मासिक कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्य विद्यालय के रात्रि प्रहरी का मानदेय ₹5000 से बढ़कर ₹10000 कर दिया गया है।

    आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 2000 बढ़कर के 3000 पर प्रति माह कर दिया गया है। ममता कार्यकर्ताओं को ₹300 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया गया है इसी प्रकार स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है।जबकि रसोई का मानदेय 1650 से बढ़ाकर 3300 कर दिया है।

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