Awas Yojana 2025: आवास योजना के लिए नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं, डीडीसी को गाइडलाइन जारी
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2025-26 के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि जिनके पास पहले से खाता है उन्हें नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। पहली किस्त प्लिंथ तक दूसरी छत तक और तीसरी फिनिशिंग के लिए मिलेगी। लाभार्थियों को 12 महीने में निर्माण पूरा करना होगा अन्यथा राशि वसूली जाएगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025- 26 और इसके बाद के वर्ष के लिए लाभुकों को सहायता राशि भुगतान के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सूबे के सभी डीडीसी को गाइडलाइन जारी किया है।
उन्होंने कहा है कि चयनित लाभुकों में जिन लाभुकों का पूर्व से सामान्य बचत खाता उपलब्ध है तो उन्हें नया बचत खाता खोलने की जरूरत नहीं है।
अगर पहले से खाता नहीं है तो नया खाता खोलकर उनके बैंक डिटेल्स के आधार पर खाता को आवास सॉफ्टवेयर पर निबंधित किया जाएगा, किसी भी स्थिति में लाभुक का पासबुक नहीं लिया जाएगा।
प्रथम किस्त की राशि लाभुक को आवास स्वीकृति के बाद एडवांस के रूप में मिलेगी। जिसमें उन्हें प्लिंथ तक निर्माण कार्य करना है।
द्वितीय किस्त की राशि प्लिंथ निर्माण के बाद छत तक के निर्माण के लिए मिलेगी और तीसरी किस्त छत निर्माण के बाद घर की फिनिश्गिं जैसे प्लास्टर, पेंट, दरवाजा आदि काम करने के लिए दिया जाएगा।
योजना के तहत आवास निर्माण अनिवार्य रूप से पूरा करने के लिए लाभुकों को स्वीकृति के बाद प्रखंड कार्यालय में एक एग्रीमेंट करना होगा कि राशि स्वीकृति के 12 माह के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिखित रूप से घर के फोटो के साक्ष्य के साथ साक्ष्य देना होगा। नहीं देने पर उनसे राशि वसूली की कार्रवाई होगी।
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