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Modi सरकार की पहली जीत: ट्रैफिक तोड़ने पर 30 गुना तक ज्यादा जुर्माना, इन मामलों में होगी जेल

PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 ने Motor Vehicle Amendment Bill को लोकसभा में पेश किया था जो बहुमत से पास हो गया है। यह Nitin Gadkari की बड़ी कामयाबियों में से एक है

By Shridhar MishraEdited By: Published: Wed, 24 Jul 2019 05:19 PM (IST)Updated: Fri, 26 Jul 2019 08:30 AM (IST)
Modi सरकार की पहली जीत: ट्रैफिक तोड़ने पर 30 गुना तक ज्यादा जुर्माना, इन मामलों में होगी जेल
Modi सरकार की पहली जीत: ट्रैफिक तोड़ने पर 30 गुना तक ज्यादा जुर्माना, इन मामलों में होगी जेल

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मोटर व्हीकल संशोधित बिल (Motor Vehicle Amendment Bill) लोकसभा (Loksabha) में पास हो गया है। हालांकि, इस बिल को अब राज्यसभा में भी पास होना पड़ेगा जो Narendra Modi और उनकी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। दरअसल नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इस बिल को 15 जुलाई को लोकसभा में पेश किया था, जिसमें पहले के मुकाबले और भी कड़े नियम हो गए हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 30 गुना तक ज्यादा जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा कई मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर तक रद्द हो सकता है। वहीं, इस बिल में वाहन मालिक के जेल जाने तक का प्रावधान है।

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नए बिल में क्या होंगे एक्शन?

  • ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा फाइन देना होगा।
  • अगर हादसा या नियमों को अगर कोई नाबालिग तोड़ता है तो उस कार के मालिक पर क्रिमिनल केस किया जा सकता है।
  • कार के खराब पार्ट को ठीक करने के लिए कंपनियों को कार वापस लेना होगा। इसके बाद खराबी को ठीक करके वापस लौटाना होगा।
  • खराब क्वालिटी के लिए कार कंपनियां जिम्मेदार होंगी।
  • लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आधार (Aadhaar) अनिवार्य किया गया है।

बिल में क्या है खास?

  • सरकार की तरफ से ‘हिट एंड रन’ मामले में पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये की जगह 2 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा
  • अगर नाबालिग अपने वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ता पाया गया या किसी दुर्घटना का कारण बनते हुए पाया गया, तो उस कार के मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस चलने का प्रावधान है। हालांकि, कार मालिक को केवल उस समय माफ किया जा सकता है, अगर वो साबित कर सके कि उसकी जानकारी के बगैर उसके वाहन का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, नाबालिग पर Juvenile Justice Act के दौरान कार्रवाई होगी। इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

कितना लगेगा फाइन

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा
  • रैश ड्राइविंग पर 1,000 से 5,000 रुपये चालान का प्रावधान है।
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का चालान कटेगा।
  • स्पीड लिमिट पार करने पर 400 रुपये की जगह 1,000 से 2,000 रुपये का चालान कटेगा।
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये तक फाइन लगेगा।

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