क्या होती है HSRP, क्यों अनिवार्य है वाहनों में उपयोग, बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स का होना है जरूरी
भारत में सड़कों पर हर रोज लाखों वाहनों को चलाया जाता है। इन वाहनों पर एक खास तरह की नंबर प्लेट को लगाया जाता है जिसे HSRP कहा जाता है। सरकार की ओर से वाहनों पर HSRP को क्यों अनिवार्य किया है। यह क्या होती है (What is HSRP) और इसे बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी होता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हर रोज हजारों वाहनों की बिक्री की जाती है। इन वाहनों पर अनिवार्य तौर पर HSRP लगाना होता है। HSRP क्या होती है और क्यों सरकार की ओर से इसे अनिवार्य किया गया है। इसे बनवाने के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरुरत होती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
क्या है HSRP
HSRP को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में वाहनों पर इसी नंबर प्लेट के उपयोग को अनिवार्य (vehicle number plate rules) कर दिया गया है। जिस भी गाड़ी पर HSRP नहीं होगी, ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन को रोककर चालान कर सकती है।
कैसी होती है HSRP
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। प्लेट पर बाईं ओर एक होलोग्राम लगाया जाता है इसके अलावा प्लेट पर यूनिक कोड होता है जिसे लेजर कोड कहा जाता है। इनकी खास बात यह है कि होलोग्राम और लेजर कोड के जरिए उस गाड़ी की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। साथ ही इस कोड को प्लेट से हटाया भी नहीं जा सकता।
क्या है खासियत
इस तरह की नंबर प्लेट की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि चोरी होने के बाद वाहन पर ऐसी प्लेट को नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो फिर वाहन से जुड़ी पूरी जानकारी ली जा सकती है।
नंबर प्लेट होने के बाद भी कट सकता है चालान
अगर आपके वाहन पर HSRP नंबर प्लेट लगी हुई है तो भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान किया जा सकता है। असल में इस प्लेट को रिबिट की सहायता से गाड़ी पर लगाया जाता है, जिससे रिबिट तोड़ने की कोशिश करते हुए यह नंबर प्लेट भी खराब हो जाती है और फिर इसका उपयोग किसी अन्य वाहन में नहीं किया जा सकता। लेकिन कई लोग रिबिट की जगह सामान्य नट का उपयोग कर HSRP को अपने वाहन पर लगाते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस की ओर से आपका चालान किया जा सकता है।
कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी जरुरत
इस तरह की प्लेट को सही प्रक्रिया के बाद ही बनवाया जा सकता है। जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरुरत (HSRP documents required) होती है। एचएसआरपी के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जिसमें वाहन से जुड़ी पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वाहन के मालिक की पहचान के लिए आधार, वोटर कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरुरत होती है।
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