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Anant Singh Bail Rejected: अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका, इस मामले में जमानत याचिका खारिज

Anant Singh Bail Rejected पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने अनंत की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई करने के दौरान आपराधिक इतिहास को देखते हुए उक्त आदेश दिया। मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है।

By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya Published: Wed, 08 May 2024 06:27 PM (IST)Updated: Wed, 08 May 2024 06:27 PM (IST)
अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका, इस मामले में जमानत याचिका खारिज

राज्य ब्यूरो, पटना। Patna High Court Anant Singh पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने अनंत की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई करने के दौरान आपराधिक इतिहास को देखते हुए उक्त आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?

मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने रखा जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा।

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