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सरकारी विभाग से भी बदतर है आपकी कार्यप्रणाली, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा की खिंचाई की

एक मामले में जवाब देने में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा की खिंचाई करते हुए मेटा की कार्यप्रणाली सरकारी विभाग से भी बदतर प्रतीत होती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कृपया सावधान रहें आपको स्थिति के प्रति सचेत रहना होगा। अदालत ने कहा कि आपकी व्यवस्था काम नहीं कर रही है लेकिन इसे काम करना होगा।

By Vineet Tripathi Edited By: Geetarjun Published: Tue, 30 Apr 2024 11:05 PM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2024 11:05 PM (IST)
सरकारी विभाग से भी बदतर है आपकी कार्यप्रणाली, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा की खिंचाई की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली एक मामले में जवाब देने में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा की खिंचाई करते हुए मेटा की कार्यप्रणाली सरकारी विभाग से भी बदतर प्रतीत होती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कृपया सावधान रहें, आपको स्थिति के प्रति सचेत रहना होगा।

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अदालत ने कहा कि आपकी व्यवस्था काम नहीं कर रही है, लेकिन इसे काम करना होगा। पीठ ने चेतावनी दी कि अगर मेटा ने अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित नहीं किया तो अदालत इसके विरुद्ध सख्त आदेश पारित कर सकता है।

एक न्यूज चैनल की याचिका पर सुनवाई

अदालत ने उक्त टिप्पणी एक न्यूज चैनल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। न्यूज चैनल ने हार्पर बाजार इंडिया के इंस्टाग्राम पेज को तीसरे पक्ष की शिकायत पर कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत पर ब्लॉक किए जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

आईटी नियमों का किया जा रहा दुरुपयोग

टीवी टुडे ने अदालत को बताया गया कि आईटी नियमों में कुछ अस्पष्टताओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह भी तर्क दिया कि उन्होंने अपनी शिकायत के साथ मेटा को तीन बार लिखा था और यहां तक कि शिकायत निवारण अधिकारी से भी संपर्क किया था। हालांकि, हर बार यही जवाब मिला कि उन्होंने उचित जगह पर पत्र नहीं लिखा है।

मेटा ने क्या कहा

वहीं, मेटा की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता तेजस करिया ने पीठ को सूचित किया कि हार्पर बाजार का इंस्टाग्राम पेज तीन कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद ब्लॉक कर दिया गया था। यह भी कहा कि टीवी टुडे को भेजा गया जवाब कोई निर्णय नहीं है और प्लेटफॉर्म को जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए।

उन्होंने तर्क दिया कि मेटा को प्रतिदिन बड़ी संख्या में अनुरोध मिलते हैं और आईटी नियमों के तहत एक रिपोर्ट भी दर्ज करता है। हालांकि, पीठ ने कहा कि लाखों उपयोगकर्ता होने के आधार देकर मेटा यह नहीं कह सकता कि वह अपनी कार्यप्रणाली ठीक नहीं करेगा।

कोर्ट ने कहा कि मेटा द्वारा टीवी टुडे को भेजा गया जवाब अंतिम आदेश जैसा है। मुख्य पीठ के रुख को देखते हुए मेटा के अधिवक्ता ने अदालत से एक दिन का समय मांगा। इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।


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