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Mukhtar Ansari: गैंगस्टर एक्ट मुकदमे से हटाया गया मुख्तार अंसारी का नाम, अगली सुनवाई 14 मई को

मुख्तार अंसारी गैंगस्टर मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने मुख्तार की मृत्यु होने के उपरांत उनका पत्रावली से नाम हटा दिया है। कोर्ट ने 14 मई की तारीख अग्रिम सुनवाई के लिए नियत की है।

By Deepak Mishra Edited By: Aysha Sheikh Published: Sun, 05 May 2024 02:55 PM (IST)Updated: Sun, 05 May 2024 02:55 PM (IST)
Mukhtar Ansari: गैंगस्टर एक्ट मुकदमे से हटाया गया मुख्तार अंसारी का नाम, अगली सुनवाई 14 मई को

संवाद सूत्र, बाराबंकी। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने मुख्तार की मृत्यु होने के उपरांत उनका पत्रावली से नाम हटा दिया है।

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सुनवाई के दौरान इसी मामले से जुड़े अन्य अभियुक्तगण, जिनमें डा. अलका राय, राजनाथ यादव, शेषनाथ यादव, आनंद यादव और मोहम्मद मुजाहिद कोर्ट में उपस्थित थे। शेष अन्य अभियुक्तों की गैर हाजिरी माफी उनके अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को दी गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

मुख्तार अंसारी विधायक होने के कारण गैंगस्टर मामले की सुनवाई विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट में अभी तक हो रही थी। मुख्तार की मृत्यु हो जाने के कारण कोर्ट पत्रावली को गैंगस्टर एक्ट की विशेष न्यायालय को स्थानांतरित कर सकती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के अतिरिक्त एमपी, एमएलए पद से जुड़ा कोई भी अन्य अभियुक्त पत्रावली में नहीं है।  कोर्ट ने 14 मई की तारीख अग्रिम सुनवाई के लिए नियत की है।


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