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Liquor Shop Closed: यूपी के इस जिले में 23 मई से दो दिन तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आदेश जारी

लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने को जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने मादक पदार्थों की दुकानों को मतदान से 48 घंटे पहले बंद करने का आदेश दिया है। यह दुकानें मतदान संपन्न होने के उपरांत ही खुलेंगी। यहां छठवें चरण में आगामी 25 को मतदान तथा चार जून को मतगणना होनी है। शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी व विशेष सचिव के आदेश का अनुपालन होगा।

By arvind kumar singh Edited By: Abhishek Pandey Published: Wed, 08 May 2024 11:47 AM (IST)Updated: Wed, 08 May 2024 11:47 AM (IST)
मतदान से 48 घंटे पहले बंद होंगी शराब की दुकानें

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने को जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने मादक पदार्थों की दुकानों को मतदान से 48 घंटे पहले बंद करने का आदेश दिया है। यह दुकानें मतदान संपन्न होने के उपरांत ही खुलेंगी। यहां छठवें चरण में आगामी 25 को मतदान तथा चार जून को मतगणना होनी है। शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी व विशेष सचिव के आदेश का अनुपालन होगा।

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मतदान पूर्ण होने से 48 घंटे पूर्व 23 मई को सायं छह बजे से 25 मई को मतदान समाप्त होने तक अंबेडकरनगर जनपद की पांचों विधानसभा क्षेत्रों तथा अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल-शाप, भाग, ताड़ी, बार की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा आगामी चार जून को मतगणना के दिन भी उक्त सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा।

आदेश न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उक्त तिथियों में बंदी अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएम ने उक्त आदेश की प्रति अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट भेजकर गोसाईगंज विधान सभा क्षेत्र तथा इसकी आठ किलोमीटर सीमा की परिधि में आने वाली आबकारी दुकानों को उक्त तिथियों में बंद कराए जाने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखापुर, आजगढ़, जौनपुर व सुलतानपुर को ऐसे ही पत्र भेज कर अंबेडकरनगर की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में आबकारी की दुकानों के बंदी का आदेश देने का अनुरोध किया है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ को अपने अधीनस्थ स्टाफ के जरिए इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है। अपर जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी एवं पश्चिमी, समस्त उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत मादक पदार्थ की दुकान संचालित करने वालों को भी आदेश का पालन करने लिए पत्र भेजा है।

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