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    तेंदुए की खाल तस्कर को पांच साल कारावास

    By Edited By:
    Updated: Mon, 03 Dec 2012 05:36 PM (IST)

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    जागरण प्रतिनिधि,उत्तरकाशी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए दो तस्करों को दोषी पाते एक को पांच हजार जुर्माना व पांच साल का कारावास और दूसरे को चार हजार रुपये जुर्माने के साथ चार साल कारावास की सजा सुनाई है।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार ब्लॉक चिन्यालीसौड़ के दिचली-गमरी पट्टी के बगोड़ी क्षेत्र में पुलिस की एसओजी टीम ने 18 जुलाई 2011 को सोबन सिंह को दो व अतर सिंह के पास एक तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने थाना कोतवाली में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले को कोर्ट पेस किया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता आरपी जगूड़ी ने अभियुक्तों लगे आरोपों को अदालत के समक्ष रखे। दोनों पक्षों के अधिवक्तओं की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव कुमार की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते दो खालों के साथ पकड़े गए सोबन लाल को पांच साल की कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा एक खाल के साथ पकड़े गए अतर सिंह को चार साल की कारावास व वार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर टिहरी जेल भेज दिए हैं।

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