चरस तस्करी के मामले में नेपाली नागरिक को चार वर्ष का कारावास
पिथौरागढ़ में दो वर्ष पूर्व चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार एक नेपाली नागरिक को विशेष सत्र न्यायालय ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पिथौरागढ़, [जेएनएन]: दो वर्ष पूर्व चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार एक नेपाली नागरिक को विशेष सत्र न्यायालय ने चार वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दिसंबर 2014 मे नेपाली नागरिक जनक बोरा को एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारत और नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुल पर उस समय हिरासत में लिया था, जब वह 850 ग्राम चरस लेकर भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
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मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश एसके त्यागी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। अभियुक्त को चार वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में न्यायालय में आधा दर्जन गवाह पेश किए।
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