युवती से किशोर समेत दो ने किया था सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट ने दी ये सजा
एक साल पहले मेले में घूमने गई युवती को बहलाकर साथ ले जाकर एक व्यक्ति और किशोर ने रातभर सामूहिक दुष्कर्म किया। मुख्य आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई।
पिथौरागढ़, [जेएनएन]: एक वर्ष पूर्व पिथौरागढ़ में मेले में घरवालों से बिछड़ी युवती के साथ एक किशोर और अन्य व्यक्ति ने रात भर सामूहिक दुष्कर्म किया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी व्यक्ति को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
एक वर्ष पूर्व 14 दिसंबर 2015 को तहसील के एक मेले में पीड़िता (19 वर्ष) अपने परिवारवालों के साथ गई थी। मेले में वह बिछड़ गई। इस दौरान उसे दूसरे गांव में रहने वाली एक सहेली मिल गई। नाबालिग सहेली उसे रात अपने साथ घर ले गई।
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सहेली के घर में पहले से ही पुष्कर सिंह धामी (मुख्य आरोपी) व एक अन्य नाबालिग किशोर मौजूद था। घर के अन्य लोग मेले में गए थे। जहां पर युवती के साथ पुष्कर सिंह व उस नाबालिग ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
युवती दूसरे दिन जब अपने घर गई तो परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने इस मामले की मुनस्यारी थाने मे रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले को परीक्षण के लिए न्यायालय मे भेजा गया।
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जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा आठ गवाहों को न्यायालय मे पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने इस सामूहिक दुष्कर्म के लिए पुष्कर सिंह को दोषी ठहराते हुए बीस साल के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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साथ ही धारा 376 डी के तहत 20 साल की अतिरिक्त सजा और 40 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 342 के तहत छह माह के सश्रम कारावास और धारा 506 के तहत दो साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। तीनों सजाएं एक साथ चलेगी।
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