हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में खनन पर पूरी तरह लगा दी है पाबंदी
हाई कोर्ट ने राज्य में खनन पर पूरी तरह पाबन्दी लगा दी है। साथ ही नए पट्टे जारी करने पर भी रोक लगा दी है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए राज्य में खनन पर पूरी तरह पाबन्दी लगा दी है। साथ ही नए पट्टे जारी करने पर भी रोक लगा दी है।
जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ के समक्ष बागेश्वर निवासी नवीन पन्त की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया था कि खनन से गांव को खतरा पैदा हो गया है।
पिछली सुनवाई में डीएम बागेश्वर कोर्ट में पेश हुए थे। खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए खनन पर पूरी तरह पाबन्दी लगाते हुए सरकार को उच्चस्तरीय कमेटी बनाने के आदेश पारित किए हैं। कमेटी के खनन पट्टों की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट देगी। इसके बाद खनन को लेकर तस्वीर साफ होगी।
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