हाई कोर्ट ने अतिक्रमण का मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने रुद्रपुर में नजुल भूमि के अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई कर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में नजुल भूमि के अतिक्रमण का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई कर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
आपको बताते चलें कि पूर्व में रुद्रपुर निवासी सेवा राम की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाही नहीं की गई। साथ ही नगर निगम रुद्पुर द्वारा 14154 अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमा दिए गए।
नगर निगम की कारवाई को रुद्रपुर के ही अरुण कुमार दत्ता चुनौती देते हुये कहा है कि नगर निगम उन पर कोई भी कार्रवाही नहीं कर सकता है। 15 दिन का जो नोटिस नगर निगम ने दिया है निगम को कानूनी अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद से जवाब दाखिल करने को कहा है।
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