हाई कोर्ट का आदेश, प्लॉस्टिक व थर्माकोल बेचने व रखने पर प्रतिबंध
हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए गंगा किनारे के उद्योगों पर ताला लगाने समेत अन्य अहम दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही आदेश में प्लॉस्टिक पर पाबंदी का जिक्र किया था।
नैनीताल, [जेएनएन]: उत्तराखंड शासन ने राज्य में प्लॉस्टिक, थर्माकोल से बनी थैलियां, पत्तल, गिलास-कप, पैकिंग इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
हरिद्वार के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने गंगा नदी में प्रदूषण रोकने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने याचिका पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए गंगा किनारे के उद्योगों पर ताला लगाने समेत अन्य अहम दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही आदेश में प्लॉस्टिक पर पाबंदी का जिक्र किया था।
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इस आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव एस रामास्वामी की ओर से बुधवार को शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि इस प्रतिबंध के अनुपालन के लिए जनता को जागरूक किया जाएगा और व्यावसायिक संस्थानों, बस स्टेशन, होटल, ढाबा, धर्मशाला, आश्रम, गेस्ट हाउस, शिक्षण संस्थान, समस्त सरकारी कार्यालय में विज्ञप्ति व लाउडस्पीकर के साथ ही नुक्कड़-नाटकों से जनता का सहयोग लेकर प्रतिबंध का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
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आदेश की अवहेलना करने पर पांच हजार अर्थदंड वसूला जाएगा। आदेश के अनुपालन के लिए नगरी क्षेत्र में निकायों के नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत तथा वन क्षेत्र में प्रभागीय वनाधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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