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    बंदरों के आतंक से निजात दिलाने में सरकार के प्रयास पर हाई कोर्ट नाखुश

    By Gaurav KalaEdited By:
    Updated: Sun, 08 Jan 2017 04:30 AM (IST)

    हाई कोर्ट में बागेश्वर जिले में बन्दर व जंगली सूअर के आतंक से निजाद दिलाये जाने हेतु बागेश्वर निवासी जनार्दन लोहनी व अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिका में सुनवाई हुई।

    नैनीताल, [जेएनएन]: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में बन्दर और लंगूर के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए सरकार के प्रयासों पर नाखुशी जाहिर की है। हाई कोर्ट में बागेश्वर जिले में बन्दर व जंगली सूअर के आतंक से निजाद दिलाये जाने हेतु बागेश्वर निवासी जनार्दन लोहनी व अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिका में सुनवाई हुई।

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    कोर्ट ने बागेश्वर जिले में इस संबंध सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है, पर शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया। बहस के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि पूर्व में ही बन्दरों को मंदिर, रिहायशी इलाके समेत सार्वजनिक स्थान में भोजन देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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    इस पर याचिकर्ता के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया किया कि तुरंत ही प्रिन्टमीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम बन्दरों को भोजन प्रदान किये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध संबधी आदेश का प्रचार प्रसार करें। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

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