Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब एप बताएगा नैनीताल में पार्किंग की स्थिति, हार्इकोर्ट ने दिए सख्त आदेश

    नैनीताल में ट्रैफिक समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने एसोसिएशन से एप्लीकेशन तैयार करने को कहा है जिससे शहर में पर्यटन सीजन के दौरान पार्किंग की स्थिति का पता लगाया जा सके।

    By raksha.panthariEdited By: Updated: Sat, 09 Sep 2017 10:48 PM (IST)
    अब एप बताएगा नैनीताल में पार्किंग की स्थिति, हार्इकोर्ट ने दिए सख्त आदेश

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने नैनीताल में ट्रैफिक समस्या को देखते हुए होटल एसोसिएशन से एप्लीकेशन तैयार कर उसे डीएम और एसएसपी दफ्तर से कनेक्ट करने के आदेश पारित किए हैं। जिससे शहर में पर्यटन सीजन के दौरान पार्किंग की स्थिति का पता लगाया जा सके। अगर, पार्किंग फुल होगी तो शहर में पर्यटक वाहन को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने नारायण नगर में प्रस्तावित पार्किंग बनाने के मामले में जिला प्रशासन से संजीदा रहने को कहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हार्इकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन और होटल एसोसिएशन बैठक कर तय करें कि जब पर्यटकों के लिए पार्किंग का इंतजाम हो जाए, तभी उन्हें नैनीताल आने दिया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पार्किंग विहीन होटलों के 50 फीसद कमरे सील करने के आदेश पारित किए थे तो कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 77 पार्किंग विहीन होटलों से पार्किंग नहीं बनाने पर 15 सितंबर से सीलिंग की कार्रवाई करने के नोटिस थमाए थे। कोर्ट की इस मामले में सख्ती से होटल संचालकों में खलबली मची है। 

    नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत ने नैनी झील के जलागम क्षेत्र सूखाताल झील को रिचार्ज करने और वहां से अतिक्रमण हटाने को जनहित याचिका दायर की थी। जून में पर्यटन सीजन के दौरान अत्यधिक ट्रैफिक की वजह से शहर एक माह तक जाम रहा तो कोर्ट ने इसी याचिका पर संज्ञान लिया था। साथ ही टिप्पणी कि थी। पर्यटन सीजन में नैनीताल वासियों के लिए आपातकालीन सेवाएं तक ठप हो गई थीं। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। अगली सुनवाई 22 सितंबर नियत की गर्इ है। वहीं कोर्ट के फैसले से होटल संचालकों में खलबली मची है। 

    यह भी पढ़ें: ओवरलोडिंग की अनदेखी पर हाई कोर्ट सख्त, कहा नियमों से चलें वाहन

    यह भी पढ़: जमीन कटी फिर भी नहीं पहुंची सड़क, हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब