विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 05, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जमीन कटी फिर भी नहीं पहुंची सड़क, हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

By raksha.panthariEdited By:
Published: Tue, 05 Sep 2017 06:39 PM (GMT+05:30)Updated: Tue, 05 Sep 2017 10:57 PM (GMT+05:30)

एक जनहित याचिका पर सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

जमीन कटी फिर भी नहीं पहुंची सड़क, हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
जमीन कटी फिर भी नहीं पहुंची सड़क, हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने गांव की जमीन कटने के बाद भी रोड नहीं आने के मामले पर सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार से तीने हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। 

दरअसल, हार्इकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया कि सरकार ने देवप्रयाग के कोठी में जामखाल-गोरधु-कुलालस्यूं-रामकुण्ड  मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें कोठी गांव की आधी से ज्यादा जमीन कट रही है। रोड का निर्माण गांव से दो किलोमीटर दूर से किया जा रहा है। जिससे कोठी गांव के लोग रोड से वंचित हो रहे हैं। 

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि पहले शासन को इस संदर्भ में ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया था। लेकिन इसपर कोर्इ कार्रवार्इ नहीं हुर्इ। जिसके बाद इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गर्इ।  

वहीं मामले में सुनवार्इ करते हुए मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ और न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने सरकार से तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है। 

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने टिहरी बांध प्रभावित संघर्ष समिति की मांगों पर जल्‍द निस्‍तारण करने को कहा 

यह भी पढ़ें: गंग नहर की मरम्मत में गोलमाल का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

यह भी पढें: हार्इकोर्ट का आदेश, 24 घंटे के अंदर दिया जाए छात्रों को एडमिशन