हरिद्वार में गंगा में गंदगी बहाने पर हाई कोर्ट हुआ गंभीर
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने हरिद्वार में गंगा में सीधे सीवर की गंदगी बहाने को गंभीर माना।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने हरिद्वार में गंगा में सीधे सीवर की गंदगी बहाने और सफाई में लापरवाही पर गंभीर रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार को सफाई के उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
हरिद्वार के ललित मिगलानी की जनहित याचिका पर वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि हरिद्वार में गंगा नदी में कूड़ा कचरा के साथ ही सीवर की गंदगी बहाई जा रही है। जीवनदायिनी गंगा से करोडों लोगों की आस्था जुड़ी है। शासन प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है।
पढ़ें:-आइआरबी व पीएसी में रैंकर्स दरोगा बनने का रास्ता साफ
प्रदूषण की वजह से गंदगी निस्तारित करने वाली टोरटोरा मछलियां मर रही हैं। गंगा की सफाई नहीं होने से बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद सरकार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।
पढ़ें:- फर्जी पासपोर्ट मामले में अदालत में पेश हुए आचार्य बालकृष्ण
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।