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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 02, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बढ़ाते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

By BhanuEdited By:
Published: Thu, 02 Jun 2016 04:32 PM (GMT+05:30)Updated: Thu, 02 Jun 2016 04:46 PM (GMT+05:30)

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए अतिथि शिक्षकों के चार हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति ...और पढ़ें

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए अतिथि शिक्षकों के चार हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति पर रोक बढ़ाते हुए 24 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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उत्तरकाशी के आलोक परमार और नैनीताल की ममता पंत ने याचिका दायर कर राज्य सरकार की गेस्ट शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति मामले को लेकर 25 मई को जारी शासनादेश को चुनौती दी।

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याचिका में कहा गया था कि सरकार नियमित नियुक्तियों के बजाय गेस्ट शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ा रही है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई।
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