Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेडिकल छात्रों की फीस वृद्धि मामले में सुनवाई 19 को

    हाई कोर्ट ने हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों की फीस बढ़ाने संबंधी मामले में अगली सुनवाई की तिथि 19 सितंबर नियत की है।

    By Sunil NegiEdited By: Updated: Tue, 05 Sep 2017 10:59 PM (IST)
    मेडिकल छात्रों की फीस वृद्धि मामले में सुनवाई 19 को

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों की फीस बढ़ाने संबंधी शासनादेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 19 सितंबर नियत की है।

    मेडिकल कॉलेज के छात्र देहरादून निवासी ललित तिवारी व प्रभात सैनी ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी कर बीएएमएस के छात्रों की फीस 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए शासनादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि 19 सितंबर नियत कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

      यह भी पढ़: जमीन कटी फिर भी नहीं पहुंची सड़क, हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

     यह भी पढ़: सिटी क्लब मामला: अपर महाधिवक्ता ने बंद कमरे के अंदर सदस्यों से ली राय