मेडिकल छात्रों की फीस वृद्धि मामले में सुनवाई 19 को
हाई कोर्ट ने हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों की फीस बढ़ाने संबंधी मामले में अगली सुनवाई की तिथि 19 सितंबर नियत की है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Tue, 05 Sep 2017 10:59 PM (IST)
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों की फीस बढ़ाने संबंधी शासनादेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 19 सितंबर नियत की है।
मेडिकल कॉलेज के छात्र देहरादून निवासी ललित तिवारी व प्रभात सैनी ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी कर बीएएमएस के छात्रों की फीस 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए शासनादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि 19 सितंबर नियत कर दी।
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