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    स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट कर कराई पति की हत्‍या, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा...,

    By sunil negiEdited By:
    Updated: Wed, 01 Jun 2016 05:00 AM (IST)

    स्टांप पेपर पर अनुबन्ध कर पति की हत्या की सुपारी देने के चर्चित मामले में न्यायालय ने पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

    ऋषिकेश (देहरादून)। स्टांप पेपर पर अनुबन्ध कर पति की हत्या की सुपारी देने के चर्चित मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ऋषिकेश ने आरोपी पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुपारी देकर पति की हत्या कराने का यह चर्चित मामला रानीपोखरी थाने का था।

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    जानकारी के मुताबिक 20 फरवरी 2013 को भोगपुर के सनगांव के निकट जंगल ने एक अधजली सिर कटी लाश बरामद की गई थी। 21 फरवरी को शव की शिनाख्त सुरेश सिंह पुत्र बिशन सिंह निवासी फतेहपुर टांडा माजरीग्रांट डोईवाला के रूप में की गई थी।

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    इस मामले में मृतक सुरेश के भाई सुरेंद्र सिंह ने रानीपोखरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना आगे बढ़ी तो पुलिस में इस मामले में जोगिंदर को गिरफ्तार किया था, जोगिंदर के साथ ही मृतक सुरेंद्र को आखरी बार देखा गया था।

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    जोगेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में पूरे मामले से पर्दा उठाया तब पता चला कि सुरेंद्र की पत्नी रिंकू ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। उसने अरुण उर्फ विक्की को अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी, जिसका एग्रीमेंट ₹50 के एक स्टांप पेपर पर किया गया था।

    इसके बाद मृतक के भतीजे रोहित, रोहित के साले अरुण उर्फ विक्की व जोगेंद्र सिंह ने 17 फरवरी 2013 को सुरेंद्र को अपने जंगल में ले गए जहा उसे शराब पिलाने के बाद रस्सी से गला घोंटकर मार दिया। आरोपियों ने मिट्टी का तेल डालकर शव को जला दिया था दूसरे दिन 18 फरवरी को आरोपी अरुण व रोहित ने मृतक का सिर काटकर दूसरी जगह छुपा दिया था।

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    यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएसडी दानिश की अदालत में विचाराधीन था। अाज इस चर्चित मामले में सुनवाई करते हुए न्यायलय ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सभी को उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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