केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को राहत, अशोभनीय टिप्पड़ी मामले में याचिका खारिज
याचिका कर्ता का आरोप था कि केंद्रीय मंत्री ने गुर्जर समाज के खिलाफ अशोभनीय टिप्पड़ी की थी। केंद्रीय मंत्री डा. महेश शर्मा लगातार इन आरोपों को गलत बताते आए हैं।
नोएडा [जेएनएन]। गौतमबुद्ध नगर के सांसद व केंद्रीय मंत्री डा. महेश शर्मा के खिलाफ ओमकार भाटी द्वारा जिला न्यायालय में दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका कर्ता का आरोप था कि केंद्रीय मंत्री ने गुर्जर समाज के खिलाफ अशोभनीय टिप्पड़ी की थी। इस मामले में लंबी सुनवाई हुई।
केंद्रीय मंत्री डा. महेश शर्मा लगातार इन आरोपों को गलत बताते आए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी गुर्जर समाज के बारे में अशोभनीय टिप्पणी नहीं की। कुछ लोगों ने फर्जी सीडी बनाकर उन्हें साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की है।
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लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को महेश शर्मा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रार्थी ने याचिका दायर की थी। कहा कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 156(3) के अंतर्गत दंड प्रकिया संहिता आधारहीन एवं पोषणीय न होने के कारण निरस्त की जाती है। चुनाव से पहले आए निर्णय का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है।
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जिलाध्यक्ष विजय भाटी ने कहा कि ओमकार द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे थे। वह अपने हित के लिए आरोप लगा रहे थे। वह वर्ग विशेष के लोगों को भड़काने का भी काम कर रहे थे। डाक्टर महेश शर्मा ने हमेशा गुर्जरों को सम्मान दिया है। वहीं, याचिकाकर्ता ओमकार भाटी का कहना है कि जिला जज के यहां पर दोबारा से याचिका दायर की जाएगी। इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ले जाया जाएगा।
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