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    मुजफ्फरनगर दंगों में निर्दोषों के खिलाफ दर्ज मामले वापस होंगे: राणा

    By Dharmendra PandeyEdited By:
    Updated: Sat, 25 Mar 2017 04:19 PM (IST)

    सुरेश राणा ने भरोसा दिलाया कि 2013 के मुजफ्फरनगर व शामली के दंगे के निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमें वापस होंगे।

    मुजफ्फरनगर दंगों में निर्दोषों के खिलाफ दर्ज मामले वापस होंगे: राणा

    मुजफ्फरनगर (जेएनएन)। देश को चर्चा में ला देने वाले मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने बड़ा बयान दिया है। शामली के साथ ही मुजफ्फनगर दंगे के आरोपी गन्ना विकास एवं चीनी मिल के स्वतंत्र प्रभार तथा औद्योगिक विकास राज्यमंत्री सुरेश राणा ने भरोसा दिलाया कि 2013 के मुजफ्फरनगर व शामली के दंगे के निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमें वापस होंगे।
    शामली के थाना भवन से विधायक सुरेश राणा के खिलाफ मुजफ्फनगर दंगे में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। आज राणा ने कहा कि शामली तथा मुजफ्फरनगर की हिंसा के संबंध में निर्दोष के खिलाफ दर्ज मामलों को योगी आदित्यनाथ सरकार जांच के बाद वापस ले लेगी। मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगों के दौरान कथित तौर पर वहां भड़काउ बयानबाजी के बाद राणा को गिरफ्तार कर लिया गया था।
    गौरतलब है 2013 के मुजफ्फरनगर और पड़ोसी जिलों में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान कम से कम 62 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गये थे। राणा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में कथित तौर पर कैराना पलायन जैसी घटनाओं की पुनरावृृत्ति रोकने के लिये आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करेगी। गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री सुरेश राणा ने कल लखनऊ के बाद शामली पहुंचे थे। भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने बीते वर्ष तीन सौ ज्यादा ऐसे परिवारों की सूची जारी की थी, जो एक विशेष समुदाय से जुड़े आपराधिक लोगों की कथित धमकी और जबरन वसूली के कारण शहर से पलायन कर गये थे। अखबारों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
    इसके बाद मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, कि चीनी मिलें जल्द से जल्द किसानों के बकाये का भुगतान कर दें। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों को मौजूदा बकाया राशि का भुगतान 120 दिनों के अंदर और नये बकाये का भुगतान 14 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया है। 

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