कोर्ट नहीं पहुंचे मंत्री मोहसिन रजा, शादी का पंजीकरण आवेदन खारिज
यूपी सरकार ने शादी का पंजीकरण सभी के लिए अनिवार्य करने का फैसला किया था, दो अगस्त को शादी पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय किया था।
लखनऊ (जागरण संवाददाता)। शादी पंजीकरण अनिवार्य करने के मुख्यमंत्री योगी के फरमान के 24 घंटे के भीतर ही आवेदन करने पहुंचे राज्यमंत्री मोहसिन रजा का पंजीकरण आवेदन खारिज कर दिया गया है। मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए आनन-फानन में पंजीकरण कराने पहुंचे मोहसिन तीन महीने तक प्रमाणपत्र लेने के लिए समय नहीं निकाल सके आखिरकार प्रशासन ने उसे खारिज कर दिया।
यूपी सरकार ने शादी का पंजीकरण सभी के लिए अनिवार्य करने का फैसला किया था। दो अगस्त को शादी पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय किया था और इसके ठीक एक दिन बाद ही यानी तीन अगस्त को मोहसिन रजा अपनी पत्नी और परिवार संग मीडिया की मौजूदगी में शादी का पंजीकरण कराने को अपर जिलाधिकारी ट्रांसगोमती की कोर्ट में पहुंचे थे। सीएम के फैसले को एतिहासिक बताते हुए मोहसिन और उनकी पत्नी फौजिया फातिमा के साथ तत्कालीन एडीएम ट्रांसगोमती आशुतोष मोहन के समक्ष प्रस्तुत होकर आवेदन किया।
आवेदन के पश्चात नियमानुसार 30 दिन का समय आपत्तियों के निस्तारण और पुलिस रिपोर्ट मंगाने के लिए होता है। इस दौरान अगर आवेदक कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होता है तो उसे साठ दिनों का समय और दिया जाता है। और अगर इस दौरान भी आवेदक उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वत: खारिज हो जाता है।
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इस तरह तीन नवंबर यानी समयावधि खत्म होने तक भी मोहसिन अपना प्रमाणपत्र लेने के लिए कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए। इस बाबत अपर जिलाधिकारी ट्रांसगोमती अनिल कुमार का कहना है कि निर्धारित समय के भीतर कोर्ट में उपस्थिति नहीं होने के कारण आवेदन खारिज हो गया है। अब नए सिरे से आवेदन करना होगा।

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