यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 16, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पंचायती फरमानः छेड़छाड़ की सजा दो थप्पड़, 20 हजार रुपये जुर्माना
बागपत की एक और पंचायत ने छेड़छाड़ का अपराध महज दो-दो थप्पड़ और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाकर सुलझा दिया।

बागपत (जेएनएन)। बागपत की पंचायतें बेतुके फरमान सुनाती रही हैं। एक और पंचायत ने छेड़छाड़ का अपराध महज दो-दो थप्पड़ और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाकर सुलझा दिया। दो दिन पूर्व छपरौली कस्बे की युवती के साथ मोहल्ले के ही दो युवकों ने छेड़छाड़ की थी। पीडि़ता ने आरोपियों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।
मामले को लेकर गुरुवार देर शाम पट्टी धनकोशिया के राधा-श्याम मंदिर प्रांगण में कुछ लोगों ने पंचायत की, जिसमें दोनों पक्षों के लोग बुलाए गए। पंचायत ने तीनों आरोपियों को दो-दो थप्पड़ मारने की सजा सुनाते हुए बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद युवती के भाई से आरोपियों को दो-दो थप्पड़ लगवाए गए। थाना प्रभारी दिनेश वशिष्ठ का कहना है कि तहरीर मिल गई थी, जिसकी जांच की जा रही है। पंचायत की जानकारी अभी नहीं मिली है।
