ताजमहल में आरती करने की घोषणा पर बजरंग दल नेता को जेल
रविवार दोपहर पुलिस ने गोविंद पाराशर को गिरफ्तार कर एसीजेएम 12 वरुण मोहित निगम की अदालत में पेश किया।
आगरा (जागरण संवाददाता)। ताजमहल में आरती का एलान करने पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ दो दिन पहले ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया।
बजरंग दल के महानगर सह गोरक्षा प्रमुख गोविंद पाराशर ने ताजमहल पर विवादित बयान देने के मामले में अमित जानी के जेल जाने के बाद आंदोलन का एलान किया था। पिछले कुछ दिनों से वे फेसबुक पर विवादित पोस्ट अपलोड कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने सोमवार को ताजमहल में आरती का एलान करने वाला वीडियो अपलोड किया था।
इसके साथ ही 12 नवंबर को रोजगार न मिलने पर प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली कूच करने के लिए युवाओं से फेसबुक पर अपील की थी। गोविंद के खिलाफ सदर थाने में दो और रकाबगंज में एक मुकदमा दर्ज था। इन सभी में वे वांछित थे। शुक्रवार को पुलिस ने गोविंद पाराशर के खिलाफ ताजगंज थाने में धार्मिक भावनाएं आहत करने और आइटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।
इसके बाद भी वे फेसबुक पर विवादित पोस्ट अपलोड करते रहे। रविवार दोपहर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर एसीजेएम 12 वरुण मोहित निगम की अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया।
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जेल में अनशन का किया एलान: गोविंद पाराशर ने पुलिस हिरासत के बावजूद जेल के गेट पर एलान किया कि जेल से रिहाई तक वे जेल में अनशन करेंगे। रिहा होने के बाद ताजमहल में आरती करेंगे, क्योंकि यह तेजोमहालय है।
बढ़ सकती हैं मुश्किलें: गोविंद पाराशर के खिलाफ सदर थाने में आगजनी और रकाबगंज थाने में जानलेवा हमला में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उन्हें रिमांड के लिए भी कोर्ट में जा सकती है। अगर पुलिस ने ऐसा किया, तो फिलहाल उनकी जमानत में मुश्किल होगी।
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