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    चंडीगढ़ में अवैध टावरों पर मोबाइल कंपनियों को हाईकोर्ट से राहत

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Fri, 07 Aug 2015 05:29 PM (IST)

    शहर में अवैध मोबाइल टावरों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने माेबाइल कंपनियों को राहत मिली है। हार्इ कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस मामले में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। वीरवार को प्रशासन ने मोबाइल कंपनियोंं के दफ्तर सील कर दिए थे।

    चंडीगढ़। शहर में अवैध मोबाइल टावरों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने माेबाइल कंपनियों को राहत मिली है। हार्इ कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस मामले में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। वीरवार को प्रशासन ने मोबाइल कंपनियोंं के दफ्तर सील कर दिए थे। हाई कोर्ट ने प्रशासन से ये सील हटाने को कहा है।

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    कार्यालय सील किए जाने के के खिलाफ मोबाइल कंपनियों ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर प्रशासन के आदेश को रद्द करने व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस के मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए मोबाइल कंपनियों के कार्यलय और टावर पर लगी सील को हटाने के आदेश दिया। खंडपीठ ने मोबाइल कंपनियों को भी निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट व प्रशासन को अपने सभी टावर की विस्तृत जानकारी दें।

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    हाई कोर्ट ने कंपनियों को निर्देश दिया कि वे अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी भी दें कि उनके शहर में कितने टावर चल रहे हैं। कितने टावर प्रशासन की टावर नीति के अनुसार व कितने नियमों के खिलाफ लगे हैं। मोबाइल कंपनी एसोसिएसन ने शुक्रवार को तुरंत सुनवाई की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि प्रशासन ने उनके आफिस को सील कर हाईकोर्ट की अवमानना की है क्योंकि हाईकोर्ट में प्रशासन ने यह आश्वासन दिया हुआ था कि वह मामले की अगली सुनवाई तक किसी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

    मोबाइल कंपनी एसोसिएसन ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रशासन ने उनको नोटिस भेज कर उनके टावर की पूर्ण जानकारी मांगी थी। वे यह जानकारी देने की तैयारी में लगे थे, लेकिन प्रशासन ने उनके कार्यलय सील कर दिए।
    हाईकोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए सभी कंपनी की सील खोलने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 अगस्त तक स्थगित कर दी।

    गौरतलब है कि डीसी के निर्देशों पर इस्टेट ऑफिस ने वीरवार को पांच मोबाइल कंपनियों के दफ्तर सील कर दिए थे। इनमें आईटी पार्क में एयरटेल और रिलायंस, सेक्टर-9 में टाटा डोकोमो, सेक्टर-35 में वोडाफोन और आइडिया के कार्यालय शामिल हैं। मोबाइल कंपनियों को अपने मोबाइल टावर का विवरण देने के लिए जून से तीन बार नोटिस दिया गया है। कंपनियों ने डिटेल नहीं दी, जिसके बाद इस्टेट ऑफिस ने यह कार्रवाई की। बताया जाता है कि शहर में करीब 150 मोबाइल टावर अवैध रूप से लगे हुए हैं।