Move to Jagran APP

कैप्टन के बेटे रण इंदर को ईडी का समन, 14 को हाजिर होने को कहा

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रण इंदर को नोटिस भेजा है। उन्हें निजी संपत्ति के दस्तावेजों सहित जालंधर स्थित कार्यालय बुलाया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 12 Jul 2016 11:06 PM (IST)Updated: Wed, 13 Jul 2016 10:23 AM (IST)
कैप्टन के बेटे रण इंदर को ईडी का समन, 14 को हाजिर होने को कहा

चंडीगढ़, [वेब डेस्क]। चंडीगढ़,[वेब डेस्क]। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह के पुत्र रण इंदर सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। उनको 14 जुलाई को ईडी के जालन्धर कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। ईडी ने उनके खिलाफ चल रहे विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन और अघोषित विदेशी संपत्ति के मामले की जांच के संबंध में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है।

loksabha election banner

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रण इन्दर सिंह को ईडी के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। उनसे अपनी निजी संपत्ति के दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया है।

पढ़ें : अमरिंदर व प्रशांत किशोर में ठनी, कैप्टन ने सुनाई खरी-खरी

उनको पिछले महीने भी निजी तौर पर पेश होने को कहा गया था लेकिन स्वास्थ्य ख़राब होने का हवाला देकर रण इंदर ईडी के जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। अब उनको इस सिलसिले में दूसरा समन जारी किया गया है।

बताया जाता है कि रण इन्दर को स्विट्जरलैंड में अवैध रूप से मुद्रा विनिमय और टैक्स हैवन मने जानेवाले ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में एक ट्रस्ट और कुछ सहायक कंपनियों के गठन के बारे में जवाब के लिए बुलाया गया है।

पढ़ें : कैप्टन ने कहा, बरगाड़ी बेअदबी कांड में बादल का हाथ

इस कथित रूप से विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के मामले की जांच पहले आयकर विभाग द्वारा किया गया था और इस संबंध में पंजाब की एक अदालत में एक केस दायर कराया गया था। वहां इस मामले पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी।

पंजाब में इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था। कप्तान अमरिंदर सिंह ने इस मामले को लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा था और बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया था।

पंजाब की ताजा और बड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.