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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 26, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मां गई थी बड़ी बेटी को कॉलेज में दाखिला दिलाने, छोटी के साथ गैंगरेप

By Sunil Kumar JhaEdited By:
Published: Wed, 26 Jul 2017 01:56 PM (IST)

अमृतसर के जंडियाला गुरु में एक महिला बड़ी बेटी को कॉलेज में दाखिला दिलाने गई थी। इस बीच दो युवकाें ...और पढ़ें

मां गई थी बड़ी बेटी को कॉलेज में दाखिला दिलाने, छोटी के साथ गैंगरेप
मां गई थी बड़ी बेटी को कॉलेज में दाखिला दिलाने, छोटी के साथ गैंगरेप

जेएनएन, अमृतसर। जिले के जंडियाला गुरु क्षेत्र में एक महिला अपनी बड़ी बेटी को कॉलेज में दाखिला दिलाने गई थी। इसी दौरान दो युवक घर में घुस आए और उसकी छोटी बेटी को उठाकर पड़ोस के घर में ले गए आैर उससे सामूहिक दुष्‍कर्म किया। अब इस मामले में अदालत ने एक आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। एक आरोपी अभी फरार है और अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है।

अदालत ने एक आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई

इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सरबजीत सिंह धालीवाल ने फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी मनप्रीत सिंह को दोषी करार दिया और 20 साल कैद की सुनाई। उसके अन्य साथी को अदालत में गैर हाजिर रहने के आरोप में भगोड़ा घोषित किया गया है।

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जानकारी के मुताबिक, जंडियाला थाने की पुलिस ने 14 मई, 2016 को जंडियाला गुरु निवासी मनप्रीत सिंह और जतिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़ित लड़की की मां ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी बड़ी बेटी को कालेज में दाखिला दिलवाने गई थी। कुछ देर बाद जब वह लौटी तो छोटी बेटी घर में नहीं थी।

महिला ने बताया कि उसने पड़ोस में जाकर उसकी तलाश शुरू की तो एक कमरे से बेटी के रोने की आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने छत पर जाकर देखा तो वहां बना एक कमरा बंद था और उसकी बेटी की अंदर थी। कमरे से बेटी के रोने की आवाज आ रही थी। इस पर महिला ने दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद दोनों आरोपी बाहर निकल कर भाग गए। लड़की ने मां को बताया कि दोनों युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। अदालत ने जतिंदर सिंह को अदालत में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित किया है।

लड़की से छेड़छाड़ करने पर हेड कांस्टेबल को एक साल की कैद

न्यायधीश गगनदीप सिंह गर्ग की अदालत ने हेड कांस्टेबल गुरभिंदर सिंह को एक लड़की से छेड़छाड़ करने पर एक साल के कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा कि दोषी पुलिसकर्मी किसी महिला जज के सुरक्षाकर्मी के ताैर पर तैनात था। कोतवाली थाने की पुलिस ने 20 अक्टूबर 2012 को माल मंडी के पुलिस क्वार्टर में रहने वाले गुरभिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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आरोप था कि हेड कांस्टेबल गुरभिंदर सिंह ने घटना वाले दिन एक लड़की को रोका और उससे मोबाइल छीन लिया। दोषी ने मोबाइल को अच्छी तरह से चेक किया और मोबाइल लौटाने से इन्‍कार कर दिया। आरोप है कि उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की। इस पर लड़की ने शोर मचा दिया और लोगों ने हेड कास्टेबल को पकड़ लिया व पुलिस के हवाले करवा दिया था।

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