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    देवयानी के वकील ने खारिज किया भरारा का दावा

    By Edited By:
    Updated: Sun, 02 Feb 2014 07:58 AM (IST)

    भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागडे के वकील ने अमेरिकी अभियोजक प्रीत भरारा के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अदालत को सौंपे दस्तावेज में कहा था कि देवयानी को राजनयिक छूट हासिल नहीं थी। भरारा की दलीलों को खारिज करते हुए देवयानी के वकील ने कहा कि अमेरिकी अभियोजक तथ्यों और कानूनी तौर पर गलत

    न्यूयॉर्क। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागडे के वकील ने अमेरिकी अभियोजक प्रीत भरारा के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अदालत को सौंपे दस्तावेज में कहा था कि देवयानी को राजनयिक छूट हासिल नहीं थी। भरारा की दलीलों को खारिज करते हुए देवयानी के वकील ने कहा कि अमेरिकी अभियोजक तथ्यों और कानूनी तौर पर गलत हैं। राजनयिक छूट पर फैसला अदालत करेगी।

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    29 जनवरी की तारीख वाले इस घोषणा पत्र को मैनहटन के संघीय अभियोजक भारतीय मूल के प्रीत भरारा ने शुक्रवार को अदालत को सौंपा। घोषणा पत्र पर विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकार के कार्यालय के अटार्नी एडवाइजर स्टीफन केर के हस्ताक्षर हैं। इसमें कहा गया है देवयानी को संयुक्त राष्ट्र के भारतीय मिशन में आठ से नौ जनवरी तक मिली छूट उनके संक्षिप्त कार्यकाल के लिए थी, जिसके बाद उन्हें अमेरिका से जाने के लिए कह दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें मुकदमे से छूट मिल गई।

    यह घोषणापत्र उन आठ दस्तावेजों का हिस्सा है जिसे भरारा ने अदालत में देवयानी को मुकदमे से छूट न होने के सुबूत के तौर पर पेश किया है और उनके खिलाफ आरोप खारिज करने का विरोध किया है। इसमें कहा गया है पिछले साल 12 दिसंबर को 39 वर्षीय देवयानी को गिरफ्तार करके संघीय अधिकारियों ने कोई गलती नहीं की। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'गिरफ्तारी के समय भारत की उपमहावाणिज्य दूत के तौर पर देवयानी को राजनयिक छूट प्राप्त नहीं थी। वर्तमान में अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों से उन्हें छूट प्राप्त नहीं है।'

    भरारा ने यह घोषणा पत्र देवयानी के वकील डेनियल आशर्क द्वारा गत 14 जनवरी को दायर याचिका के जवाब में दाखिल किया है। डेनियल ने शनिवार को कहा, 'अमेरिकी अभियोजक फिर तथ्यों व कानूनी तौर पर गलत हैं।' उन्होंने कहा कि इन मामलों पर अदालत फैसला करेगी। सरकार के जवाब पर देवयानी के वकील ने 7 फरवरी तक का समय मांगा है।

    इससे पहले डेनियल ने अदालत से देवयानी के खिलाफ आरोपों को खारिज करने और गिरफ्तारी वारंट को रद करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दलील दी थी कि देवयानी को राजनयिक छूट प्राप्त थी और उनके खिलाफ अमेरिका में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 1999 बैच की आइएफएस अधिकारी देवयानी को वीजा धोखाधड़ी मामले में 12 दिसंबर, 2013 को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, बाद में ढाई लाख डॉलर की जमानत पर उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। इस पूरे मामले पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी।

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