Back Image

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पाकिस्तान में चार आतंकियों की फांसी की सजा माफ

    By Gunateet OjhaEdited By:
    Updated: Mon, 05 Jan 2015 11:54 PM (IST)

    रावलपिंडी स्थित आतंकवादरोधी कोर्ट (एटीसी) ने वर्ष 2004 में फजल मुहम्मद, ताहिर महमूद, हाफिज नासिर और हबीबुल्ला को फांसी की सजा दी थी। अभियुक्तों ने इस फैसले को चुनौती दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सुबूतों के अभाव में सोमवार को चारों को राहत दे दी।

    इस्लामाबादः लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी आत्मघाती हमले के चार दोषियों की फांसी की सजा को माफ कर दिया है। तकरीबन 13 वर्ष पहले हुए इस हमले में 19 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हो गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रावलपिंडी स्थित आतंकवादरोधी कोर्ट (एटीसी) ने वर्ष 2004 में फजल मुहम्मद, ताहिर महमूद, हाफिज नासिर और हबीबुल्ला को फांसी की सजा दी थी। अभियुक्तों ने इस फैसले को चुनौती दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सुबूतों के अभाव में सोमवार को चारों को राहत दे दी।

    बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी की अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई पुख्ता सुबूत पेश नहीं किया गया, जिससे उनके मुवक्किल के आत्मघाती हमले में संलिप्त होने की बात साबित हो सके।

    पेशावर हमले के बाद नवाज शरीफ सरकार द्वारा फांसी पर लगी रोक हटा दी गई थी। उसके बाद से अब तक सात को फांसी पर लटकाया जा चुका है। इससे पहले रविवार को आठ दोषियों के खिलाफ फांसी का वारंट जारी किया गया।

    पढ़ेंः आतंकियों की फांसी नहीं रोकेगा पाकिस्तान

    पढ़ेंः इस वरिष्ठ नेता को दिया जा सकता है मृत्युदंड