मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
जासूसी के आरोप में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले मेंं ही कोर्ट छह अन्यों को मौत की सजा सुना चुका है।
कायरो (एएफपी)। मिस्र की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 40 साल कैद की सजा सुनाई। सैन्य और खुफिया बलों से जुड़ी गोपनीय जानकारी कतर को उपलब्ध कराने के आरोप में उन्हें यह सजा सुनाई गई है।
काइरो क्रिमिनल कोर्ट ने इस मामले में छह अन्य आरोपियों की मौत की सजा बरकरार रखते हुए दो अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा पाने वाले सभी लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य हैं। इनलोगों पर गोपनीय दस्तावेज कतर को लीक करने और अल-जजीरा चैनल को बेचने का आरोप है।
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मिस्र में उम्रकैद की सजा 25 साल की होती है। लेकिन, मुर्सी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज चुराने के आरोप में 15 साल अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। 2013 में सेना ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। यह फैसला आखिरी नहीं है और इसे चुनौती दी जा सकती है।
पिछले महीने अदालत ने मुर्सी सहित अन्य छह आरोपियों से जुड़े दस्तावेज ग्रैंड मुफ्ती को भेजने का आदेश दिया था। कानून के मुताबिक मृत्युदंड के सभी मामलों की ग्रैंड मुफ्ती से समीक्षा जरूरी है। हालांकि उनका फैसला बाध्यकारी नहीं है।
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