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बुग्ती हत्याकांड में बलूचिस्तान हाइकोर्ट ने मुशर्रफ को पेश होने के दिए आदेश

बलूच नेता अकबर खान बुग्ती की हत्याकांड में पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मुश्किल बढ़ सकती है।

By Lalit RaiEdited By: Published: Thu, 22 Dec 2016 04:34 AM (IST)Updated: Thu, 22 Dec 2016 06:15 AM (IST)
बुग्ती हत्याकांड में बलूचिस्तान हाइकोर्ट ने मुशर्रफ को पेश होने के दिए आदेश

इस्लामाबाद(डॉन)। बलूचिस्तान हाइकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को कड़ी चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि अगर वो तय समय पर पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ रेड वारंट जारी की जाएगी। दो जजों की एक पीठ अकबर खान बुग्ती के बेटे की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। अकबर खान बुग्ती को मारे जाने के सिलसिले में परवेज मुशर्रफ को बरी कर दिया गया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अकबर खान बुग्ती के बेटे ने बलूचिस्तान हाइकोर्ट में अर्जी दायर की थी।

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अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकील से कहा कि वो एक निश्चित तारीख बताएं जब उनके मुवक्किल पेश हो सकेंगे। अदाल की इस टिप्पणी के बाद मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह ने कहा कि सुरक्षा संबंधी आश्वासन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से निजात पाने के बाद वो पेश हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ 23 मार्च 2017 को स्वदेश लौट रहे हैं। वकील के जवाब पर अदालत ने कहा कि वो उनके मुवक्किल को दो महीने का समय देंगे,लेकिन आप ये भरोसा दें कि मुशर्रफ जजों के सामने पेश होंगे।

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इस साल की शुरुआत नें एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने बलूच नेता अकबर खान बुग्ती को मारे जाने के सिलसिले में बरी कर दिया था। लेकिन बुग्ती के बेटे नवाबजादा जमील ने बरी करने के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील की थी। 26 अगस्त 2006 को सेना के एक अभियान के दौरा कोहलू जिले में अकबर खान बुग्ती मारे गए थे। नवाबजादा जमील ने अपने पिता को मारे जाने के सिलसिले में परवेज मुशर्रफ समेत कई बड़े हुक्मरानों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी थी।

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