ज्वाला को हाइकोर्ट से राहत, नहीं लगेगा आजीवन प्रतिबंध
पहले इंडियन बैडमिंटन लीग (आइबीएल) से विवादों में आईं भारतीय बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुंट्टा को दिल्ली हाइकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने उनके खेलने पर आजीवन पाबंदी की सिफारिश पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली। पहले इंडियन बैडमिंटन लीग (आइबीएल) से विवादों में आईं भारतीय बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुंट्टा को दिल्ली हाइकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने उनके खेलने पर आजीवन पाबंदी की सिफारिश पर रोक लगा दी है।
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गौरतलब है कि भारतीय बैडमिंटन संघ (बाइ) ने ज्वाला पर कथित रूप से इंडियन बैडमिंटन लीग के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। यही नहीं, बैडमिंटन संघ ने अगले एक महीने के अंदर होने वाली किसी भी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में ज्वाला के नाम पर विचार करने पर पल्ला झाड़ लिया और सीधे तौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। खबरों के मुताबिक ज्वाला के कोच ने उन्हें सलाह दी थी कि उनको प्रतिबंध का नोटिस भेजे बिना मीडिया में खबर फैलाने के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ पर मानहानि का मामला दायर किया जाए।
जस्टिस वीके जैन ने ज्वाला की याचिका पर कहा कि ज्वाला को आगे के टूर्नामेंटों में खेलने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक समिति का अंतिम नजरिया सामने नहीं आता है तब तक ज्वाला को किसी भी टूर्नामेंट से दूर नहीं रखा जाएगा। गौरतलब है कि ज्वाला जल्द होने वाले डेनमार्क ओपेन व फ्रेंच ओपेन में हिस्सा लेने की तैयार कर रही थीं।
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