तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी नहीं छोड़ेगा कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु के लिए 23 सितंबर तक कावेरी का पानी नहीं छोड़ने का फैसला लिया है।
बेंगलुरु, प्रेट्र। कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु के लिए 23 सितंबर तक कावेरी का पानी नहीं छोड़ने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को दिए गए निर्देश पर 23 सितंबर को आहूत विधानसभा के विशेष सत्र में फैसला लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद कहा, 'मंत्रिमंडल ने पानी नहीं छोड़ने का फैसला लिया है।' मंत्रिमंडल की बैठक से पहले सर्वदलीय और मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। इससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी गई थी। इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चर्चा की जाएगी और इसके आधार पर मंत्रिमंडल फैसला लेगा।
कावेरी निगरानी समिति ने 19 सितंबर को कर्नाटक से 21 से 30 सितंबर के बीच रोजाना 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था। तमिलनाडु द्वारा सांबा फसल बचाने के लिए पानी उपलब्ध कराने पर जोर देने के बाद कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट ने 21 से 27 सितंबर के बीच रोजाना 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा।
पांच सितंबर को शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु में किसानों की परेशानी का समाधान करने के लिए अगले 10 दिनों तक 15000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था। इसके बाद 12 सितंबर को अदालत ने 20 सितंबर तक 12000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था।
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