वीरभद्र सिंह की संपत्ति को कब्जे में लेगा ईडी
ईडी ने इस साल मार्च में उनकी एलआइसी पालिसी, बैंकों में जमा रकम और दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके जीके-1 की इमारत के दो फ्लोर को जब्त करने का आदेश दिया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की करीब आठ करोड़ की संपत्ति को कब्जे में लेगा। विशेष अदालत ने इस संबंध में ईडी के आदेश की पुष्टि कर दी है।
ईडी ने इस साल मार्च में उनकी एलआइसी पालिसी, बैंकों में जमा रकम और दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके जीके-1 की इमारत के दो फ्लोर को जब्त करने का आदेश दिया था। यह आदेश मनी लांडिं्रग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिया गया था।
पीएमएलए कोर्ट ने आदेश में कहा कि मूल शिकायत, जवाब और दलीलों के बाद यह पाया गया कि अस्थायी तौर पर जब्त वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के नाम की संपत्तियां मनी लांड्रिंग से जुड़ी हैं। इसलिए कोर्ट पीएमएलए की उपधारा (1) और धारा 5 के तहत संपत्तियों की जब्ती की पुष्टि करता है।
ईडी ने सीबीआइ की शिकायत पर पिछले साल सितंबर में वीरभद्र सिंह और उनके परिजनों के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया था। एजेंसी इन लोगों के खिलाफ 2009 से 2011 के बीच आय से अधिक 6.1 करोड़ रुपये की संपत्ति मिलने की जांच कर रही है। उन दिनों सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री थे।
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